कुशल भारतीय कामगारों के लिए H-1B वीजा नियमों में ढील देगा अमेरिका, शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट
क्या है खबर?
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन भारतीयों के हित में जल्द बड़ा फैसला ले सकते हैं। खबर है कि अमेरिका कुशल भारतीय कामगारों को काम करने और रहने हेतु मिलने वाले H-1B वीजा के नियमों में कुछ ढील दे सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारतीयों के लिए ये राहत भरी खबर होगी क्योंकि कुल H-1B वीजाधारकों में 73 प्रतिशत भारतीय हैं।
प्रोजेक्ट
वीजा नवीनीकरण को बनाया जा सकता है आसान
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी प्रशासन कुछ भारतीयों और विदेशी कामगारों के लिए H-1B वीजा के नवीनीकरण को आसान बना सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारतीयों को H-1B वीजा के नवीनीकरण के लिए विदेश यात्रा नहीं करनी होगी औऱ वो अमेरिका में रहते हुए ही वीजा का नवीनीकरण किया जा सकेगा।
हालांकि, अभी इस योजना को केवल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा और धीरे-धीरे इसका विस्तार किया जाएगा।
बयान
हम पहले से ही इस चीज पर काम कर रहे हैं- अधिकारी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक अमेरिकी अधिकारी ने इस संबंध में कहा, "हम मानते हैं कि हमारे लोगों की गतिशीलता हमारे लिए एक बड़ी संपत्ति है, इसलिए हमारा लक्ष्य इसे बहुमुखी तरीके से अपनाना है। विदेश विभाग पहले से ही इन चीजों में बदलाव के लिए रचनात्मक तरीके खोजने के लिए मेहनत कर रहा है।"
एक अन्य अधिकारी ने कहा, "पायलट प्रोजेक्ट में कम मामलों से शुरुआत की जाएगी। अगले 1-2 वर्षों में इस पहल को बढ़ाया जाएगा।"
वीजा
हर साल 65,000 H-1B वीजा जारी करता है अमेरिका
अमेरिका की सरकार हर साल कुशल विदेशी कामगारों के लिए कंपनियों को 65,000 H-1B वीजा उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त 20,000 वीजा उन्नत डिग्री वाले श्रमिकों के लिए जारी किए जाते हैं।
H-1B वीजा 3 साल के लिए जारी किया जाता है और इसे अगले 3 साल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।
भारत से H-1B वीजा पर सबसे ज्यादा लोग TCS, इंफोसिस, अमेजन, अल्फाबेट और मेटा जैसी कंपनियों में काम करने जाते हैं।
h1b
क्या होता है H-1B वीजा?
H-1B वीजा एक नॉन-इमिग्रेंट वीजा होता है, जिसके तहत अमेरिकी कंपनियां दक्ष कर्मचारियों को अपने यहां नौकरियां देती हैं। हर साल अमेरिकी कंपनियां इसी वीजा के सहारे भारत और चीन समेत कई देशों से हजारों पेशेवरों को नौकरी पर रखती हैं।
इसके अतिरिक्त L-1A और L-1B वीजा इंटर-कंपनी ट्रांसफर के लिए मैनेजर या उसके ऊपर के पद पर काम कर रहे अधिेकारियों या विशेष दक्षता वाले लोगों को दिया जाता है।