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    पुलिस ने "गंभीर" आरोप में व्यक्ति को किया गिरफ्तार, घर की घंटी बजाकर भाग जाता था

    पुलिस ने "गंभीर" आरोप में व्यक्ति को किया गिरफ्तार, घर की घंटी बजाकर भाग जाता था
    लेखन अंजली
    Jan 16, 2020, 04:03 pm 1 मिनट में पढ़ें
    पुलिस ने "गंभीर" आरोप में व्यक्ति को किया गिरफ्तार, घर की घंटी बजाकर भाग जाता था

    घरों की घंटियां बजाकर भागना बचपन की यादों का एक खूबसूरत किस्सा है, लेकिन अगर यही किस्सा एक गंभीर आरोप बन जाए तो? दरअसल, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहां की पुलिस ने एक 37 वर्षीय व्यक्ति को इस "गंभीर आरोप" के लिए हिरासत में लिया है, क्योंकि वो सुबह के समय घरों की घंटी बजाकर लोगों को परेशान करता था। आइए जानें कि यह आरोप गंभीर कैसे बना।

    क्या है मामला?

    दरअसल यह मामला मुंबई के कंजूरमार्ग का है, जहां पुलिस ने रोजाना सुबह एक ज्वेलर के दरवाजे की घंटी बजाने के आरोप में प्रेम लालसिंह नेपाली नामक 37 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ रतन ज्वैलर्स के मालिक राकेश बसंतीलाल मेहता ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। राकेश के मुताबिक, वह ओम श्री आकाशदीप सहकारी समिति के निवासी हैं और हर सुबह दो बजे उनके दरवाजे की घंटी बजाकर शख्स भाग जाता था।

    रोजाना सुबह के दो बजे घंटी बजाकर भाग जाता था आरोपी

    पुलिस को दी गई शिकायत में राकेश ने बताया कि यह घटना रविवार सुबह करीब दो बजे की है, जब नेपाली नामक व्यक्ति ने सुबह के करीब दो बजे इमारत में प्रवेश किया होगा और कुछ देर बाद उनके फ्लैट के दरवाजे के पास आया, घंटी बजाई और भाग गया। शिकायत के बाद पुलिस नेपाली की खोज में लग गई, जिसके चलते उसे अपनी हिरासत में ले लिया है।

    एक बार पहले भी इस इल्जाम में आरोपी जा चुका है जेल

    इस मामले की जांच में लगी पुलिस अधिकारी ने मीडिया को बताया कि जब उन्होनें आरोपी से पूछताछ की तो उसके पास अपनी इस हरकत के लिए कोई जवाब नहीं था। उसका बस यही कहना है कि उसने यह सब जानबूझ कर नशे की हालत में किया है, क्योंकि ऐसा करके उसे मजा आता है। बता दें कि यह आरोपी पहले भी सितंबर 2018 में मेहता की शिकायत पर गिरफ्तार किया जा चुका है।

    इन धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

    पुलिस ने आगे बताया कि उन्हें संदेह है कि आरोपी कुछ दवाओं के प्रभाव में था और होश में नहीं था। बता दें कि आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 448 (घर-द्रोह के लिए), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसे गिरफ्तार कर रविवार को अदालत में पेश किया गया। फिलहाल, आरोपी पुलिस की हिरासत में ही है।

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