
स्टारलिंक को इन शर्तों के साथ भारत में मिला लाइसेंस, रखनी होगी यूजर की गोपनीयता
क्या है खबर?
भारत सरकार ने स्टारलिंक को घरेलू कानूनों का पालन करने पर सहमति जताने के बाद उसके परमिट को मंजूरी दे दी है। ये शर्तें भारतीय यूजर्स का डाटा देश के बाहर भेजने, कॉपी करने या डिक्रिप्ट करने पर रोक लगाती है। संचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने कहा कि इन शर्तों के तहत एलन मस्क की कंपनी को भारत में अर्थ स्टेशन गेटवे स्थापित करने होंगे, जिसके माध्यम से उपग्रह से यूजर तक संचार किया जाता है।
लाइसेंस
DoT ने दिया स्टारलिंक को लाइसेंस
दूरसंचार विभाग (DoT) ने स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड को एकीकृत लाइसेंस (UL) प्रदान कर दिया है। यह अमेरिकी कंपनी द्वारा UL के निर्धारित नियमों और शर्तों पर सहमति जताने के बाद किया गया है, जिसमें सभी सैटेलाइट संचार कंपनियों पर लागू सुरक्षा शर्तें भी शामिल हैं। सुरक्षा शर्तों के अनुसार, भारत से आने वाले या जाने वाले किसी भी यूजर ट्रैफिक को देश के बाहर स्थित किसी भी गेटवे के माध्यम से रूट नहीं किया जाएगा।
गोपनीयता
डाटा की गोपनीयता के लिए उठाया यह कदम
मंत्री ने PTI से बातचीत में जोर देकर कहा कि ये उपाय स्टारलिंक द्वारा प्रदान की जाने वाली उपग्रह-आधारित संचार सेवाओं में भारतीय यूजर्स के डाटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि दूरसंचार विभाग ने उपग्रह आधारित संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण सहित स्पेक्ट्रम आवंटन की शर्तों पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) से सिफारिशें मांगी थीं। TRAI से सिफारिश 9 मई को प्राप्त हुईं हैं।