
मृत व्यक्ति का आधार नंबर कैसे बंद कराएं? जानिए यह आसान तरीका
क्या है खबर?
आधार कार्ड हर काम के लिए जरूरी दस्तावेज बन चुका है। बढ़ती उपयोगिता के साथ कई लोग दूसरों की आधार संख्या का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मृत व्यक्ति के आधार कार्ड का दुरुपयोग की संभावना ज्यादा रहती है। इसे रोकने के लिए अब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने नई सुविधा शुरू की है। इसके माध्यम से आप मृतक व्यक्ति की आधार ID को निष्क्रिय कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसका तरीका क्या है।
उद्देश्य
इस उद्देश्य के लिए शुरू की गई सुविधा
UIDAI ने अपने मायआधार पोर्टल पर 'परिवार के सदस्य की मृत्यु की सूचना' नामक एक सुविधा शुरू की है। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के दिवंगत सदस्य की जानकारी देकर उनका आधार बंद करवाने के लिए आवेदन कर सकता है। इसका उद्देश्य किसी मृत व्यक्ति के आधार नंबर का इस्तेमाल फर्जी दावों या अन्य धोखाधड़ी को रोकना है। इसके तहत अब तक मिले आवेदनों की जरूरी जांच के बाद 1.17 करोड़ आधार नंबर बंद कर दिए गए हैं।
तरीका
इस तरह करें आवेदन
इसके लिए पहले स्थानीय नगर निकाय से आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इसके बाद https://myaadhaar.uidai.gov.in/file-complaint पर जाएं। इसमें 'परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु की सूचना दें' का विकल्प चुनें। इसमें अपने आधार नंबर और OTP से लॉग-इन करने के बाद मृतक व्यक्ति का विवरण भरें, जिसमें आधार नंबर और मृत्यु पंजीकरण संख्या शामिल है। मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करें और मृतक से अपने संबंध की पुष्टि करने के साथ स्व-घोषणा पत्र जमा कर प्रक्रिया पूरी करें।
डाटा मिलान
डाटा के मिलान के बाद नंबर होता है निष्क्रिय
आवेदन करने के बाद UIDAI आधिकारिक रिकॉर्ड के साथ डाटा की पुष्टि करता है। मिलान होने पर आधार नंबर निष्क्रिय कर दिया जाता है। प्राधिकरण ने भारत के महापंजीयक से मृत्यु रिकॉर्ड साझा करने का भी अनुरोध किया है। वह बैंकों और अन्य एजेंसियों से भी ऐसे डाटा प्राप्त करने के तरीके तलाश रहा है। इसके अलावा कुछ मामलों में रिकॉर्ड के मिलान होने पर आधार नंबर स्वतः ही निष्क्रिय हो जाते हैं।