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केरल हाई कोर्ट ने AI के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध, बनाई नई नीति 
केरल हाई कोर्ट ने AI का उपयोग सावधानी से करने की सलाह दी है

केरल हाई कोर्ट ने AI के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध, बनाई नई नीति 

Jul 20, 2025
02:22 pm

क्या है खबर?

केरल हाई कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल को लेकर अहम आदेश जारी किया है। इसके तहत निचली अदालतों को निणर्य लेने या कानूनी तर्क के लिए AI टूल्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश में कहा गया है कि न्यायिक अधिकारी इस तकनीक का उपयोग सीमित उपयोग करेंगे। इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। हाई कोर्ट ने ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स की बढ़ती उपलब्धता और पहुंच के मद्देनजर नीति पेश की है।

दिशा-निर्देश 

सावधानी बरतने की दी सलाह 

हाई कोर्ट ने AI टूल्स के इस्तेमाल में सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि इनमें गलतियों की संभावना हो सकती है। इसमें गोपनीयता अधिकारों का उल्लंघन, डाटा सुरक्षा जोखिम और न्यायिक निर्णय लेने में विश्वास कमजाेर पड़ सकता है। यह भी निर्देश दिया कि AI का उपयोग करने से पहले न्यायिक अधिकारियों को ज्यूडिशियल एकेडमी या हाईकोर्ट की ओर से आयोजित ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेना होगा। इसके अलावा केवल मंजूरी प्राप्त AI टूल्स का ही इस्तेमाल करना होगा।

उद्देश्य 

क्या है इस नीति का उद्देश्य?

अदालत ने कहा कि अगर, AI टूल्स में कोई खराबी या अनियमितता देखी जाती है तो इसकी सूचना तुरंत हाई कोर्ट के IT विभाग को दी जानी चाहिए। यह पहला अवसर है, जब देश के किसी हाई कोर्ट ने AI के उपयोग को लेकर इतने स्पष्ट और कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य AI का उपयोग केवल जिम्मेदार तरीके से करने, न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।