महाराष्ट्र: शिंदे गुट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया ठाकरे खेमा, 11 जुलाई को सुनवाई
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का गुट नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का समर्थन करने वाले खेमे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि शिवसेना में बगावत करने वाले विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने से रोका जाए। बता दें कि बागी विधायकों को अयोग्यता को लेकर भेजे गए नोटिस अभी लंबित हैं।
सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी।
याचिका
16 बागियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग
शिवसेना के मुख्य व्हिप सुनील प्रभु की तरफ से दायर याचिका में मांग की गई है कि नए मुख्यमंत्री शिंदे और 15 अन्य विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने से रोका जाए क्योंकि इनके खिलाफ अयोग्यता का फैसला आना अभी बाकी है। बागी विधायकों ने संवैधानिक पाप किया है।
याचिका में कहा गया है कि शिंदे के नेतृत्व में एक खेमे द्वारा बगावत के बाद भी असली शिवसेना अब भी उद्धव ठाकरे के पास है।
जानकारी
'भाजपा के प्यादे के रूप में काम कर रहे बागी विधायक'
शिवसेना ने याचिका में कहा है कि बागी विधायक भाजपा के प्यादों के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने दलबदल का संवैधानिक पाप किया है और उन्हें एक दिन के लिए भी यह पाप जारी रखने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।
जानकारी
राज्यपाल के फैसले को भी चुनौती देने की तैयारी
मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार, शिवसेना ने राज्यपाल के उस फैसले को चुनौती देने की तैयारी की है, जिसमें उन्होंने शिंदे को सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया था।
उद्धव खेमे का कहना है कि बगावत के बाद भी शिवसेना पर उद्धव ठाकरे का अधिकार है। उन्हें 23 जून को हुए संगठनात्मक चुनाव में शिवसेना का अध्यक्ष चुना गया था और चुनाव आयोग को भी इसकी जानकारी दी गई थी।
फ्लोर टेस्ट
शिंदे को सोमवार को साबित करना होगा बहुमत
गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले एकनाथ शिंदे को सोमवार को बहुमत साबित करने को कहा गया है।
गौरतलब है कि अपने साथ 50 विधायकों का समर्थन होने का दावा करने वाले शिंदे भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बने हैं। भाजपा और बागी खेमे की कुल संख्या को देखते हुए उनके लिए फ्लोर टेस्ट की राह आसान लग रही है।
हालांकि, इससे पहले शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है।
निर्णय
शिंदे ने पलटा ठाकरे का फैसला
गुरुवार को शपथ लेने के बाद पहली ही कैबिनेट बैठक में नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के एक बड़े फैसले को पलट दिया था।
दरअसल, ठाकरे ने आरे इलाके में मेट्रोकार शेड नहीं बनवाने का फैसला लिया था। इसे पलटते हुए नई सरकार ने कहा है कि वह इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगी।
इसी बैठक में यह फैसला लिया गया कि 2 और 3 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा।