लोकसभा से निलंबित सांसद दैनिक भत्ते समेत किन-किन अधिकारों से रहेंगे वंचित?
क्या है खबर?
संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर सवाल उठा रहे 95 सांसदों के निलंबन के बाद मंगवालर को लोकसभा सचिवालय ने आदेश जारी कर निलंबित सांसदों पर कुछ कड़े प्रतिबंध लगा दिए।
निदेशक अजय कुमार सूद की ओर से जारी आदेश में लोकसभा से निलंबित सांसदों के नाम लिखे हैं। इसमें कहा गया है कि निलंबित सांसद संसद कक्ष, लॉबी और गलियारे में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
इसके अलावा निलंबित रहने के दौरान उनको दैनिक भत्ते भी नहीं मिलेंगे।
फरमान
सांसदों पर और क्या पाबंदियां लगीं?
निलंबित सांसदों को उन संसदीय समितियों से भी निलंबित किया गया है, जिनके वे सदस्य हैं। सांसद समितियों के चुनावों में अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
निलंबन के दौरान सांसदों का कोई नोटिस स्वीकारा नहीं जाएगा। उनके नाम पर 'लिस्ट ऑफ बिजनेस' में भी कोई सुझाव नहीं रखा जाएगा।
निलंबन के दौरान सांसदों को ड्यूटी पर नहीं माना जाएगा, इसलिए वे दैनिक भत्तों के हकदार नहीं होंगे। यह पूरे सत्र के लिए निलंबित होने पर मान्य होगा।
निलंबन
लोकसभा से निलंबित हुए हैं 95 सांसद
13 दिसंबर को दर्शक दीर्घा से 2 युवकों के लोकसभा में कूदने और उत्पात मचाने के बाद से विपक्षी सांसद सरकार पर हमलावर हैं।
विपक्षी सांसदों की मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह दोनों सदन में आकर बयान दें और युवकों को पास जारी करने वाले भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा पर कार्रवाई हो।
इसी को लेकर 14 से 19 दिसंबर तक लोकसभा से 95 और राज्यसभा से 46 सांसद निलंबित हो चुके हैं। इनमें कांग्रेस के 57 सांसद हैं।