मानहानि मामला: कोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर लगाई रोक, जमानत बढ़ी
गुजरात के सूरत की सेशन कोर्ट ने मानहानि मामले में दोषी करार दिए गए कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी की जमानत को 13 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने उनकी 2 साल की सजा पर भी रोक लगा दी है और मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। राहुल अपनी बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने के लिए कोर्ट में पेश हुए थे।
ये मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है- राहुल
जमानत के बाद राहुल ने ट्वीट किया, 'ये मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा।' कोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता जमा हुए थे, जिनका राहुल ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया।
राहुल ने निचली कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की थी याचिका
राहुल ने मानहानि मामले में दोषी करार दिए जाने के फैसले के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। राहुल ने अपनी याचिका में सेशन कोर्ट से मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने मामले के निपटारे तक दोषसिद्धि पर अंतरिम रोक लगाने के लिए भी कहा था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 23 मार्च को अपना फैसला सुनाने के बाद राहुल को अपील के लिए 30 दिन का समय दिया था।
राहुल के साथ सूरत गए थे तीन राज्यों के मुख्यमंत्री
राहुल के साथ आज उनकी बहन प्रियंका गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी सूरत गए थे। इनके अलावा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी कोर्ट के बाहर मौजूद रहे। गौरतलब है कि राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द किये जाने के फैसले के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहा है।
राहुल के साथ प्रियंका गांधी रहीं मौजूद
राहुल को बंगला खाली करने का नोटिस भी मिला है
लोकसभा से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद राहुल को दिल्ली स्थित सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भी भेजा गया है। उन्हें 22 अप्रैल तक यह बंगला खाली करना होगा। राहुल को 12, तुगलक लेन का यह बंगला साल 2004 में तब आवंटित हुआ था, जब वह पहली बार उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से सांसद चुने गए थे। 2019 में वह अमेठी से चुनाव हार गए, लेकिन वायनाड से जीत के कारण बंगला उन्हीं के पास रहा।
क्या है पूरा मामला?
सूरत की कोर्ट ने राहुल को मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की कैद और 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल ने 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी होता है। इस बयान के खिलाफ सूरत में मानहानि का केस दर्ज हुआ था।