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अगले साल जनवरी में होंगे महाराष्ट्र नगर निकाय के चुनाव, सुप्रीम कोर्ट की मुहर
महाराष्ट्र में अगले साल जनवरी में स्थानीय निकाय चुनाव कराने के आदेश

अगले साल जनवरी में होंगे महाराष्ट्र नगर निकाय के चुनाव, सुप्रीम कोर्ट की मुहर

लेखन गजेंद्र
Sep 16, 2025
04:16 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र में लंबे इंतजार के लिए राज्य चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए स्थानीय निकाय चुनावों के लिए समयसीमा तय कर दी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने आयोग से कहा कि आयोग को 31 जनवरी, 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराना चाहिए और यह विस्तार सिर्फ एक बार की रियायत है। पीठ ने कहा कि जिला परिषदों, पंचायत समितियों और नगरपालिकाओं के चुनाव तय समय के भीतर पूरे किए जाएं।

सुनवाई

कोर्ट ने कहा- अक्टूबर के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा

लॉ ट्रेंड के मुताबिक, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, "स्थानीय निकायों के सभी चुनाव जनवरी 2026 तक कराए जाएं। राज्य या राज्य चुनाव आयोग को आगे कोई विस्तार नहीं मिलेगा। अगर किसी प्रकार की तार्किक सहायता चाहिए तो 31 अक्टूबर, 2025 तक कोर्ट के पास आवेदन दायर किया जाना चाहिए। उसके बाद कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी।" कोर्ट ने परिसीमन भी चुनाव टाले बिना 31 अक्टूबर तक पूरी करने को कहा है।

फटकार

कर्मचारियों और EVM की कमी का बहाना खारिज

राज्य चुनाव आयोग ने मई में सुप्रीम कोर्ट से कर्मचारियों, स्कूल भवनों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की कमी बातकर चुनाव के लिए समय मांगा था। कोर्ट ने मंगलवार को सभी कारणों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने आयोग को 2 सप्ताह में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को आवश्यक कर्मचारियों और 4 सप्ताह में आवश्यक संसाधनों का विवरण देने को कहा है। EVM के लिए आयोग को 30 नवंबर तक मशीनों की उपलब्धता का हलफनामा दाखिल करना होगा।

चुनाव

2022 से अटके हुए हैं निकाय चुनाव

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) समुदाय के आरक्षण को लेकर 2022 से अटके हुए हैं। मई 2025 में कोर्ट ने OBC समुदायों को 2022 से पहले महाराष्ट्र में लागू आरक्षण देने और चार महीने के भीतर चुनाव कराने को कहा था। बता दें कि महाराष्ट्र में 34 में से 26 जिला परिषदों, 351 में से 289 पंचायत समितियों और 27,933 में से 26,723 ग्राम पंचायतों में चुनाव लंबित हैं।