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सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दी
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दी

लेखन गजेंद्र
May 01, 2026
11:46 am

क्या है खबर?

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने शुक्रवार को उनको असम पुलिस द्वारा दर्ज मानहानि और जालसाजी के मामले में अग्रिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और एएस चंदुरकर की पीठ ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले की परिस्थितियां राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का संकेत देती हैं, जो खेड़ा परिवार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को अनिवार्य बनाती है।

बहस

कल कोर्ट में हुई थी तीखी बहस

गुरुवार को सुनवाई के दौरान खेड़ा ने कोर्ट को बताया था कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां पर लगाए गए आरोपों के मामले में उनको गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है, उनको परेशान किया जा रहा है। असम पुलिस ने तर्क दिया कि खेड़ा ने मुख्यमंत्री के खिलाफ झूठे दावे करने के लिए पासपोर्ट सहित जाली दस्तावेज दिखाए थे और हिरासत से पता चलेगा कि उसके सहयोगी कौन थे और क्या इसमें विदेशी तत्व शामिल थे।

विवाद

क्या है मामला?

असम में चुनाव से 2 दिन पहले कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि मुख्यमंत्री सरमा की पत्नी रिनिकी के पास 3 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट हैं। उन्होंने सरमा परिवार के पास दुबई में संपत्ति और अमेरिका में 52,000 करोड़ रुपये की कंपनी का दावा किया। रिनिकी की FIR पर असम पुलिस खेड़ा को गिरफ्तार करने दिल्ली पहुंची थी। खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका गुवाहाटी हाई कोर्ट से रद्द हो चुकी है।

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