सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार की NCP को शरद पवार की तस्वीर-वीडियो इस्तेमाल करने से रोका
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) मामले की सुनवाई करते हुए अजित पवार गुट को मौखिक रूप से निर्देश दिया है। कोर्ट ने अजित पवार गुट से कहा कि वे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान शरद पवार की तस्वीरों और वीडियो को इस्तेमाल न करें। कोर्ट ने कहा कि अजित पवार को अपनी अलग पहचान के आधार पर चुनाव लड़ना है और उनको अपने पार्टी के सदस्यों को भी यह निर्देश देना चाहिए।
शरद पवार गुट ने तस्वीरें पेश कर जताई थी आपत्ति
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ शरद पवार द्वारा दायर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजित पवार गुट को "घड़ी" चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान शरद पवार की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने कुछ तस्वीरें प्रस्तुत की और बताया कि यह कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। तस्वीरों में अजित पवार के उम्मीदवार अमोल मिटकरी ने शरद पवार को दिखाया था।
क्या है मामला?
पिछले दिनों एक फैसले में चुनाव आयोग ने अजित पवार की NCP को असली पार्टी मानकर 'घड़ी' चुनाव चिह्न के इस्तेमाल का अधिकार दिया था। इसके बाद शरद गुट ने 2 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अजित गुट को घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोकने का आदेश देने की मांग की थी। मामले पर सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र चुनाव में अजित पवार को घड़ी चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने से नहीं रोका है।