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    सुप्रीम कोर्ट भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगा, अगले सप्ताह सुनवाई 
    सुप्रीम कोर्ट भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगा

    सुप्रीम कोर्ट भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगा, अगले सप्ताह सुनवाई 

    लेखन गजेंद्र
    Apr 22, 2025
    01:59 pm

    क्या है खबर?

    सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी है। दुबे पर शीर्ष कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप है।

    मंगलवार को न्यायमूर्ति बीआर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ के समक्ष बताया गया कि अटॉर्नी जनरल ने दुबे के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई शुरू करने के अनुरोध का जवाब नहीं दिया है।

    इस पर कोर्ट ने अवमानना की कार्रवाई की अनुमति दी।

    सुनवाई

    सोमवार को भी उठाया गया था मामला

    सोमवार को भी इसी पीठ के सामने यह मामला उठाया गया। हालांकि, तब पीठ ने वकील से अटॉर्नी जनरल के समक्ष मामला बनाने को कहा था।

    न्यायमूर्ति गवई ने कहा था कि अटॉर्नी जनरल के समक्ष मामला रखें। वह अनुमति देंगे।

    हालांकि, मंगलवार को वकील ने पीठ को बताया कि अटॉर्नी जनरल के किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया है, जिसके बाद पीठ ने अवमानना की मांग करने वाली याचिका को सुनवाई के लिए अगले सप्ताह सूचीबद्ध किया है।

    विवाद

    क्या है मामला?

    भाजपा सांसद दुबे ने पिछले हफ्ते एक साक्षात्कार में भारतीय कोर्ट पर विवादित टिप्पणी की थी और कहा था कि CJI खन्ना "देश में सभी गृहयुद्धों" के लिए जिम्मेदार हैं।

    उनकी टिप्पणियों के बाद, कुछ वकीलों ने अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम के तहत दुबे के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​याचिका दायर करने की अनुमति मांगी थी।

    अनुमति न मिलने पर वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

    ट्विटर पोस्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने वकील ने जानकारी दी

    VIDEO | Informing about SC agreeing to hear the petition over BJP MP Nishikant Dubey's remark, advocate Narender Mishra says, "I want to inform that I mentioned this matter in front of the Supreme Court citing the gravity of the matter. I informed the CJI about the statement of… pic.twitter.com/51MBwuJaDT

    — Press Trust of India (@PTI_News) April 22, 2025
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