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प्रज्वल रेवन्ना की कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील, रेप मामले में उम्रकैद रद्द करने की मांग
प्रज्वल रेवन्ना ने कर्नाटक हाई कोर्ट में आजीवन कारावास को चुनौती दी

प्रज्वल रेवन्ना की कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील, रेप मामले में उम्रकैद रद्द करने की मांग

लेखन गजेंद्र
Sep 29, 2025
05:52 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक के हासन से पूर्व सांसद और जनता दल सेक्युलर (JDS) के नेता प्रज्वल रेवन्ना ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले में उम्रकैद की सजा को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने सांसद-विधायक कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए आजीवन कारावास की सजा को रद्द करने की मांग की है। रेवन्ना ने अपनी याचिका में अभियोजन पक्ष के मामले पर सवाल उठाया और साक्ष्य में देरी के साथ कथित अंतराल पर प्रकाश डाला है।

चुनौती

याचिका में क्या दिया है तर्क?

इंडिया टुडे के मुताबिक, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते रेवन्ना ने याचिका में बताया कि FIR में दावा किया गया है कि एक महिला का राजनीतिक मकसद से इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने तर्क दिया कि महिला घटना के 3 साल बाद 2023 में एक फॉर्महाउस में गृहप्रवेश समारोह में शामिल हुई थी, जिससे आरोप कमजोर हो जाता है। याचिका में यह भी कहा गया कि पुलिस ने घटना के 3 साल बाद FIR दर्ज की थी।

सबूत

सबूत पर भी उठाए सवाल

रेवन्ना ने कोर्ट का ध्यान सबूतों की विसंगतियों की ओर खींचा, जिसमें महिला स्टोर रूम में मिले कपड़ों और बैग की पहचान नहीं कर सकी थी। याचिका में बताया कि जिस मोबाइल फोन में वीडियो था, उसे कभी जब्त नहीं किया गया और बंद कमरे से बरामद वीर्य से सने कपड़े भी संदेह के घेरे में हैं। रेवन्ना ने फोरेंसिक रिपोर्ट में विरोधाभास का हवाला देकर कोर्ट से मामले की समीक्षा करने और सजा रद्द करने का अनुरोध किया है।

घटना

क्या है मामला?

अप्रैल 2024 में प्रज्वल के सैकड़ों सेक्स टेप सामने आए, जिनमें वह महिलाओं की मर्जी के बिना संबंध बनाते नजर आया था। प्रज्वल की घरेलू सहायिका ने सबसे पहले शिकायत दर्ज कराई। बाद में अन्य मामले भी सामने आए। इस बीच प्रज्वल जर्मनी भाग गया। SIT ने 31 मई को प्रज्वल को जर्मनी से लौटने पर गिरफ्तार किया। वह लोकसभा चुनाव भी हार गया। 2 अगस्त को कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।