NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    आम आदमी पार्टी समाचार
    शिवसेना समाचार
    राहुल गांधी
    अमित शाह
    भाजपा समाचार
    इसुदान गढ़वी
    तेजस्वी सूर्या
    NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout


    देश राजनीति दुनिया बिज़नेस खेलकूद मनोरंजन टेक्नोलॉजी करियर अजब-गजब लाइफस्टाइल ऑटो एक्सक्लूसिव विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
     
    होम / खबरें / राजनीति की खबरें / हनुमान चालीसा विवाद: सांसद नवनीत राणा और उनके पति को देशद्रोह मामले में मिली जमानत
    राजनीति

    हनुमान चालीसा विवाद: सांसद नवनीत राणा और उनके पति को देशद्रोह मामले में मिली जमानत

    हनुमान चालीसा विवाद: सांसद नवनीत राणा और उनके पति को देशद्रोह मामले में मिली जमानत
    लेखन प्रमोद कुमार
    May 04, 2022, 01:38 pm 0 मिनट में पढ़ें
    हनुमान चालीसा विवाद: सांसद नवनीत राणा और उनके पति को देशद्रोह मामले में मिली जमानत
    सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति को देशद्रोह मामले में मिली जमानत

    अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को देशद्रोह मामले में जमानत मिल गई है। सेशन कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी है। उनके वकील ने बताया कि राणा दंपत्ति को 50,00 रुपये के निजी मुचलके पर जेल से रिहा होने की अनुमति दी है। ऐसे में दोनों आज ही जेल से बाहर आ सकते हैं। बता दें, आज सुबह तबीयत बिगड़ने के बाद नवनीत राणा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

    क्या है पूरा मामला?

    राणा दंपति ने पिछले महीने की शुरूआत में ठाकरे से उनके आवास मातोश्री के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने की मांग की थी और ऐलान किया था कि अगर ठाकरे ने ऐसा नहीं किया तो वे मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। वे इसके लिए मुंबई पहुंचे थे, लेकिन बाद में अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। इसके बाद भी उनके खिलाफ विभिन्न समुदायों में धर्म के आधार पर दुश्मनी पैदा करना करने समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था।

    इन शर्तों के साथ मिली जमानत

    कोर्ट ने 23 अप्रैल को गिरफ्तार किए गए राणा दंपत्ति को जमानत देते हुए कुछ शर्तें रखी हैं। इनमें राणा दंपत्ति को कहा गया है कि वो दोबारा ऐसा अपराध नहीं करेंगे। वे गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों नेताओं को मीडिया के सामने जाने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी इजाजत नहीं दी है। कोर्ट ने कहा कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी।

    मुंबई पुलिस को 24 घंटे पहले देना होगा नोटिस

    सेशन कोर्ट ने इस मामले में मुंबई पुलिस को भी आदेश जारी कर कहा है कि राणा दंपत्ति को पूछताछ के लिए बुलाने से 24 घंटे पहले नोटिस देना होगा। राणा दंपत्ति को भी पुलिस का सहयोग करने को कहा गया है।

    जमानत याचिका में दपत्ति में कही ये बातें

    शनिवार को दायर जमानत याचिका में दंपत्ति ने कहा था कि वो जनसमर्थन जुटाने के लिए हनुमान चाली सा का पाठ करना चाहते थे और उनका मकसद हिंसा भड़काना नहीं था। उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार अपनी आलोचना के प्रति अतिसंवेदनशील नहीं हो सकती। सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने तर्क दिया कि पुलिस की तरफ से नोटिस मिलने के बाद उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया था और अब उन्हें हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है।

    इस खबर को शेयर करें
    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    ताज़ा खबरें
    मुंबई
    महाराष्ट्र
    उद्धव ठाकरे
    राजद्रोह का कानून

    ताज़ा खबरें

    डेविड वार्नर का भारत के खिलाफ टेस्ट में कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े  डेविड वार्नर
    दिल्ली: पश्चिम विहार में ऑफिस से लौट रही महिला की गोली मारकर हत्या दिल्ली
    बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी: बेंगलुरु में ट्रेनिंग करेगी ऑस्ट्रेलियाई टीम, 4 दिन का होगा कैंप ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम
     शाओमी की पहली इलेक्ट्रिक कार MS11 की तस्वीरें आई सामने, जानिए क्या कुछ मिलेगा शाओमी

    मुंबई

    पालघर: मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य के दौरान 24 से अधिक घरों में दरारें वडोदरा
    महाराष्ट्र: कई इलाकों में ठंड बढ़ने के संकेत, 2 फरवरी तक चलेगी शीतलहर महाराष्ट्र
    मुंबई: ED अधिकारी बनकर व्यापारी के कार्यालय पर छापा, नकदी और करोड़ों रुपये का सोना उड़ाया मुंबई पुलिस
    अमेरिका: भारतीयों को वीजा में देरी को कम करने के लिए पहल, विशेष साक्षात्कार का आयोजन अमेरिका

    महाराष्ट्र

    ये 5 तरह के कोंकणी व्यंजन घर पर बनाएं, आसान हैं इनकी रेसिपी रेसिपी
    कैप्टन अमरिंदर सिंह हो सकते हैं महाराष्ट्र के अगले राज्यपाल, अटकलें तेज अमरिंदर सिंह
    आर्यन खान ड्रग्स मामले की जांच करने वाले NCB अधिकारी को मिला राष्ट्रपति पुलिस पदक आर्यन खान ड्रग मामला
    महाराष्ट्र: पुणे में नदी के किनारे एक ही परिवार के 7 सदस्य मृत पाए गए पुणे

    उद्धव ठाकरे

    महाराष्ट्र: उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदे को चुनौती, कहा- दम है तो निगम चुनाव कराए सरकार महाराष्ट्र
    महाराष्ट्र: उद्धव ठाकरे ने आगामी चुनावों के लिए बाबा साहेब अंबेडकर के पोते से हाथ मिलाया शिवसेना समाचार
    महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद: उद्धव ठाकरे की मांग- विवादित इलाकों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए महाराष्ट्र
    'भारत जोड़ो यात्रा' पर रोक के लिए सरकार के पत्र पर उद्धव की शिवसेना का विरोध भारत जोड़ो यात्रा

    राजद्रोह का कानून

    शरजील इमाम को 2019 के देशद्रोह के मामले में मिली जमानत, लेकिन अभी नहीं होंगे रिहा दिल्ली
    भाजपा सांसदों के खिलाफ FIR के बाद देवघर के उपायुक्त के खिलाफ राजद्रोह का मामला झारखंड
    महात्मा गांधी से कन्हैया कुमार तक, ये हैं राजद्रोह की धारा 124A के सबसे चर्चित मामले सुप्रीम कोर्ट
    सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह की धारा 124A के इस्तेमाल पर रोक लगाई केंद्र सरकार

    राजनीति की खबरें पसंद हैं?

    नवीनतम खबरों से अपडेटेड रहें।

    Politics Thumbnail
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स क्रिप्टोकरेंसी भाजपा समाचार कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive कोरोना वायरस वैक्सीन ट्रैवल टिप्स यूक्रेन युद्ध मंकीपॉक्स द्रौपदी मुर्मू
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2023