हनुमान चालीसा विवाद: सांसद नवनीत राणा और उनके पति को देशद्रोह मामले में मिली जमानत
क्या है खबर?
अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को देशद्रोह मामले में जमानत मिल गई है। सेशन कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी है।
उनके वकील ने बताया कि राणा दंपत्ति को 50,00 रुपये के निजी मुचलके पर जेल से रिहा होने की अनुमति दी है। ऐसे में दोनों आज ही जेल से बाहर आ सकते हैं।
बता दें, आज सुबह तबीयत बिगड़ने के बाद नवनीत राणा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
पृष्ठभूमि
क्या है पूरा मामला?
राणा दंपति ने पिछले महीने की शुरूआत में ठाकरे से उनके आवास मातोश्री के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने की मांग की थी और ऐलान किया था कि अगर ठाकरे ने ऐसा नहीं किया तो वे मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे।
वे इसके लिए मुंबई पहुंचे थे, लेकिन बाद में अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। इसके बाद भी उनके खिलाफ विभिन्न समुदायों में धर्म के आधार पर दुश्मनी पैदा करना करने समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था।
शर्तें
इन शर्तों के साथ मिली जमानत
कोर्ट ने 23 अप्रैल को गिरफ्तार किए गए राणा दंपत्ति को जमानत देते हुए कुछ शर्तें रखी हैं। इनमें राणा दंपत्ति को कहा गया है कि वो दोबारा ऐसा अपराध नहीं करेंगे। वे गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
इसके अलावा कोर्ट ने दोनों नेताओं को मीडिया के सामने जाने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी इजाजत नहीं दी है।
कोर्ट ने कहा कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी।
जानकारी
मुंबई पुलिस को 24 घंटे पहले देना होगा नोटिस
सेशन कोर्ट ने इस मामले में मुंबई पुलिस को भी आदेश जारी कर कहा है कि राणा दंपत्ति को पूछताछ के लिए बुलाने से 24 घंटे पहले नोटिस देना होगा। राणा दंपत्ति को भी पुलिस का सहयोग करने को कहा गया है।
जमानत याचिका
जमानत याचिका में दपत्ति में कही ये बातें
शनिवार को दायर जमानत याचिका में दंपत्ति ने कहा था कि वो जनसमर्थन जुटाने के लिए हनुमान चाली
सा का पाठ करना चाहते थे और उनका मकसद हिंसा भड़काना नहीं था। उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार अपनी आलोचना के प्रति अतिसंवेदनशील नहीं हो सकती।
सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने तर्क दिया कि पुलिस की तरफ से नोटिस मिलने के बाद उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया था और अब उन्हें हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है।