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    राजनीति

    सांसद नवनीत राणा को मिली जान से मारने की धमकी, दिल्ली में दर्ज कराई FIR

    सांसद नवनीत राणा को मिली जान से मारने की धमकी, दिल्ली में दर्ज कराई FIR
    लेखन भारत शर्मा
    May 26, 2022, 06:45 pm 1 मिनट में पढ़ें
    सांसद नवनीत राणा को मिली जान से मारने की धमकी, दिल्ली में दर्ज कराई FIR
    सांसद नवनीत राणा को मिली जान से मारने की धमकी, दिल्ली में दर्ज कराई FIR

    महाराष्ट्र में चल रहे हनुमान चालीसा विवाद के कारण सुर्खियों में आई अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को अब फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। उनकी शिकायत के आधार पर दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। पुलिस अब उनके फोन कॉल की डिटेल के आधार पर धमकी देने वालों का पता लगाने में जुटी है। बता दें कि राणा को हाल ही में हनुमान चालीसा विवाद में जमानत मिली है।

    नवनीत राणा को क्या मिली है धमकी?

    नई दिल्ली की पुलिस उपायुक्त (DCP) अमृता गुगुलोठ ने बताया कि राणा के निजी सहायक की तहरीर पर नॉर्थ एवेन्यू थाने में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 506 और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार, मंगलवार शाम 05:27 से 05:27 बजे के बीच राणा के निजी मोबाइल नंबर पर 11 कॉल आए थे। कॉल करने वाले ने उन्हें गालियांं देकर अभद्रता की और महाराष्ट्र आने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

    हनुमान चालीसा के पाठ करने पर हत्या की धमकी- DCP

    DCP गुगुलोठ ने बताया कि सांसद राणा की शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि उनके फॉन पर कॉल करने वाले आरोपी ने उनके फिर से हनुमान चालीसा का पाठ करने पर हत्या करने की धमकी दी है। इस घटना से राणा डरी हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी का पता लगाया जा रहा है। जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा।

    हनुमान चालीसा के पाठ करने की चेतावनी के बाद हुई थी राणा की गिरफ्तारी

    बता दें कि लाउडस्पीकर पर अजान और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद के बीच 22 अप्रैल को सांसद राणा और उनके पति रवि राणा ने उद्धव ठाकरे के घर 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा के पाए करने का ऐलान किया था। इसके अलगे ही दिन उनके मुंबई पहुंचने ही पुलिस ने राणा और उनके पति को गिरफ्तार कर लिया था। उस दौरान पुलिस ने उनके खिलाफ देशद्रोह और समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का मामला दर्ज किया था।

    मुंबई की कोर्ट ने 4 मई को दी थी राणा और उनके पति को जमानत

    इस मामले में मुंबई की सेशन कोर्ट ने 4 मई को सांसद राणा और उनके पति को शर्तों के साथ जमानत दे दी थी। कोर्ट ने उन्हें 50,000 के जमानती मुचलके भरने, भविष्य में इस तरह का अपराध नहीं करने, गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ न करने और मीडिया के सामने जाने और प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने की शर्तों के साथ जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि शर्तों का उल्लंघन होने पर उन्हें फिर से गिरफ्तार किया जाएगा।

    राणा ने मुख्यमंत्री ठाकरे को भी दी थी चुनौती

    जमानत मिलने के बाद सांसद राणा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला बोला था। उन्होंने ठाकरे पर ठाकरे पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए उन्हें राज्य के किसी भी जिले से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने और जीत कर दिखाने की चुनौती दी थी। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा था कि यदि हनुमान चालीसा पढ़ना अपराध है तो वह 14 दिन नहीं, बल्कि 14 साल जेल में रहने को तैयार हैं।

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