महाराष्ट्र विधानसभा में लोकायुक्त बिल पास, मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद आयेंगे दायरे में
क्या है खबर?
महाराष्ट्र विधानसभा में बुधवार को लोकायुक्त बिल 2022 हंगामे के बीच पास हो गया। इस बिल के तहत मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद भी भ्रष्टाचार विरोध लोकपाल के दायरे में आते हैं।
यह बिल बिना किसी बहस के सदन में पास कर दिया गया, क्योंकि विपक्ष ने शिक्षक प्रवेश परीक्षा में घोटाले का आरोप लगाकर सदन से वॉकआउट कर दिया था।
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बिल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि महाराष्ट्र इसे लागू करने वाला पहला राज्य है।
फैसला
मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच के लिए लेनी होगी विधानसभा की अनुमति
बिल के अनुसार, मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी प्रकार की जांच शुरू करने से पहले विधानसभा से पूर्व स्वीकृति लेनी होगी, इसके अलावा प्रस्ताव को तत्काल सत्र से पहले रखना होगा।
विधानसभा में पेश किये गये बिल के अनुसार, कोई भी प्रस्ताव सदन में कुल सदस्यों के दो तिहाई सदस्यों के मतों द्वारा ही पारित किया जा सकता है।
बता दें, एकनाथ शिंदे की सरकार ने 18 दिसंबर, 2022 को लोकायुक्त पर अन्ना हजारे कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दी थी।