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    चारा घोटाला: पांचवें मामले में भी लालू यादव दोषी करार, 21 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा
    चारा घोटाला: पांचवें मामले में भी लालू यादव दोषी करार

    चारा घोटाला: पांचवें मामले में भी लालू यादव दोषी करार, 21 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा

    लेखन मुकुल तोमर
    Feb 15, 2022
    03:00 pm

    क्या है खबर?

    बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से संबंधित पांचवें और आखिरी मामले में भी दोषी पाया गया है।

    मंगलवार सुबह झारखंड के रांची स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की स्पेशल कोर्ट ने लालू को डोरंडा कोषागार से अवैध तरीके से 139.35 करोड़ रुपये निकालने के मामले में दोषी करार दिया।

    जज सीके शशि की कोर्ट ने जिस समय फैसला सुनाया, लालू उस समय कोर्ट में ही मौजूद थे।

    सजा

    लालू को 21 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा

    कोर्ट ने अभी लालू की सजा का ऐलान नहीं किया है और उन्हें 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी।

    अगर मामले में लालू को तीन साल से अधिक की सजा होती है तो उन्हें एक बार फिर से जेल जाना पड़ेगा, लेकिन अगर उन्हें तीन साल से कम की सजा सुनाई जाती है तो जमानत की संभावना बढ़ जाएगी।

    लगभग साढ़े तीन साल जेल में रहने के बाद लालू पिछले साल अप्रैल में ही जेल से बाहर आए हैं।

    अन्य आरोपी

    मामले में बरी किए गए 24 आरोपी, 35 को सुनाई गई सजा

    डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के इस मामले में लालू के अलावा 98 अन्य आरोपी भी थे। इनमें से 24 को आज कोर्ट ने बरी कर दिया, वहीं 35 को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है।

    जेल की सजा वालों में पूर्व सांसद जगदीश शर्मा और लोक लेखा समिति (PAC) के तत्कालीन चेयरमैन ध्रुव भगत भी शामिल हैं।

    बाकी बचे 39 आरोपियों को भी दोषी करार दिया गया है और उन्हें लालू के साथ ही सजा सुनाई जाएगी।

    चारा घोटाला

    क्या था चारा घोटाला?

    1990 के दशक में हुए चारा घोटाले में पशुपालन विभाग के खजाने से पशुओं के चारे और अन्य चीजों से संबंधित पैसों को अवैध तरीके से निकाला गया था।

    घोटाले के समय लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और झारखंड भी तब बिहार में शामिल था। लालू की देखरेख में ही यह घोटाला हुआ था।

    ये पूरा घोटाला लगभग 900 करोड़ का बताया जाता है और CBI ने इसकी जांच की है।

    बाकी मामले

    चार मामलों में पहले ही दोषी करार दिए जा चुके हैं लालू

    चारा घोटाले में लालू पर कुल पांच मुकदमे दर्ज हुए थे और चार में उन्हें पहले ही दोषी पाया जा चुका है। उन्हें चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ और 33.13 करोड़ रुपये, देवघर कोषागार से 89.27 करोड़ रुपये और दुमका कोषागार से 3.76 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का दोषी करार दिया जा चुका है।

    इन चारों मामलों में CBI कोर्ट उन्हें 14 साल की जेल की सजा सुना चुकी है।

    जानकारी

    दिसंबर, 2017 से अप्रैल, 2021 तक लालू ने काटी जेल की सजा

    CBI कोर्ट के सजा सुनाने के बाद लालू दिसंबर, 2017 से अप्रैल, 2021 तक जेल में बंद रहे। हालांकि अपनी कैद का ज्यादातर समय उन्होंने अस्पताल में ही काटा और वे बीमार रहे। खराब स्वास्थ्य के आधार पर ही उन्हें जमानत मिली हुई है।

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