चारा घोटाला मामला: लालू यादव को बड़ी राहत, रांची हाई कोर्ट से मिली जमानत
देश के चर्चित मामलों से एक चारा घोटाला मामले में तीन साल से अधिक समय से जेल की सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिली है। रांची हाईकोर्ट ने दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि, जमानत के लिए उन्हें एक लाख रुपए का मुचलका और 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। इसके बाद ही वह जेल से बाहर आ सकेंगे।
चारा घोटाला मामले में सात साल की सजा भुगत रहे हैं यादव
बता दें कि RJD के संरक्षक लालू यादव को चारा घोटाले के कुल चार मामलों में चाईबासा, देवघर और दुमका कोषागार से 159.03 करोड़ रुपये अवैध निकासी का दोषी पाया गया था। कोर्ट ने उन्हें सभी चारों मामलों को मिलाकर कुल सात साल की सजा सुनाई थी। ऐसे में इस मामले में उन्हें सजा काटते हुए तीन साल, तीन महीने और 26 दिन पूरे हो गए हैं। वह अब तक अपनी कुल सजा की आधी सजा भुगत चुके हैं।
लालू यादव के वकील ने जमानत के लिए दी यह दलीलें
हाई कोर्ट में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ की सुनवाई के दौरान लालू की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश कीं। उन्होंने कहा कि लालू यादव की उम्र काफी अधिक हो गई हैं और साथ में गंभीर बीमारियों से भी ग्रसित हैं। ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। हालांकि, अभी उन्होंने जेल से बाहर निकालने में जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा। जिसमें एक दो दिन का समय लग सकता है।
हाई कोर्ट ने शर्तों के आधार पर दी जमानत
तमाम दलीलें सुनने के बाद होई कोर्ट ने लालू यादव को एक लाख रुपये जमानती मुचलके और 10 लाख रुपए जुर्माने पर जमानत दे दी। इस दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जेल से बाहर जाने से पहले लालू यादव को कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। इसके अलावा वह बिना कोर्ट की अनुमति के देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे। इतना ही नहीं जमानत अवधि के दौरान वह अपना निवास और मोबाइल नंबर भी नहीं बद सकेंगे।
CBI के समय मांगने से हुई सुनवाई में देरी
बता दें कोर्ट ने पहले मामले की सुनवाई 9 अप्रैल के लिए निर्धारित की थी, लेकिन केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की थी। इसके कारण लालू यादव को जमनत मिलने में देरी हो गई।
जनवरी 2018 से जेल में बंद है लालू यादव
लालू यादव चारा घोटाले से जुड़े विभिन्न मामलों में जनवरी 2018 से जेल में बंद है। देवघर कोषागार और चाईबासा कोषागार मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है। देवघर मामले में उन्हें 2019 और चाईबासा कोषागार मामले में गत 9 अक्टूबर को उन्हें जमानत मिली थी। इसी तरह उन्हें साल 2017 में भागलपुर भाषण से जुड़े मानहानि के एक मामले में जमानत मिल चुकी है। इस मामले में 4 नवंबर, 2020 को उनकी रिहाई के आदेश हुए थे।
दिल्ली AIIMS में चल रहा है लालू यादव का उपचार
लालू यादव का फिलहाल दिल्ली AIIMS में इलाज चल रहा है। करीब ढाई साल RIMS रांची में इलाज कराने के बाद 23 जनवरी, 2021 को सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी के के बाद उन्हें RIMS से AIIMS रेफर किया गया था।
RJD ने किया कोर्ट के फैसले का स्वागत
RJD नेता शिवानंद तिवारी ने कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा उन्हें सुप्रीम कोर्ट के बनाए नियमों के तहत जमानत मिली है। बेल बॉन्ड भरने से लेकर तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने में लालू यादव को करीब दो-तील दिन लग सकते हैं। इधर, उनकी जमानत के आदेश होने के बाद परिवार में खुशी का महौल है। लालू यादव की बेटी रोहिणी ने पिता की रिहाई के लिए रोजा रखा था और अब उनकी मुराद पूरी हो गई है।