NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    ऑपरेशन सिंदूर
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / राजनीति की खबरें / सुवेंदु अधिकारी को मिली संदेशखाली जाने की अनुमति मिली, हाई कोर्ट आरोपी से आत्मसमर्पण को कहेगा
    अगली खबर
    सुवेंदु अधिकारी को मिली संदेशखाली जाने की अनुमति मिली, हाई कोर्ट आरोपी से आत्मसमर्पण को कहेगा
    संदेशखाली जा रहे भाजपा नेता शुभेंदु को पुलिस ने रोका

    सुवेंदु अधिकारी को मिली संदेशखाली जाने की अनुमति मिली, हाई कोर्ट आरोपी से आत्मसमर्पण को कहेगा

    लेखन महिमा
    Feb 20, 2024
    03:22 pm

    क्या है खबर?

    पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के हिंसा प्रभावित संदेशखाली में एक और राजनीतिक टकराव देखने को मिल रहा है।

    यहां पीड़ितों से मिलने जा रहे भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी और उनके समर्थकों को कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद बंगाल पुलिस ने रोक लिया।

    हालांकि, इसके बाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने उन्हें संदेशखाली जाने की अनुमति दे दी, लेकिन वह बिना समर्थकों के अकेले ही जा सकते हैं।

    पुलिस कार्रवाई

    अधिकारी को पुलिस ने संदेशखाली जाने से पहले ही रोका 

    दरअसल, कोर्ट का आदेश तब आया जब एक दिन पहले कलकत्ता हाई कोर्ट की अनुमति के बावजूद पुलिस ने अधिकारी को संदेशखाली से 4 किलोमीटर दूर स्थित रामपुर के नस्करपारा में रोक लिया।

    उन्हें यह कहते हुए रोका गया कि उनकी यात्रा से ग्रामीण बड़ी संख्या में इकट्ठा हो सकते हैं और तनाव बढ़ सकता है।

    इलाके में प्रवेश पर रोक लगाए जाने के बाद भाजपा विधायक शंकर घोष और अधिकारी ने हाई कोर्ट की खंडपीठ का रुख किया था।

    जानकारी

    घोष को भी मिली संदेशखाली जाने की अनुमति

    हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अगुवाई वाली खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी। अधिकारी के अलावा भाजपा विधायक शंकर घोष को भी संदेशखाली जाने की अनुमति दी गई।

    बयान

    अधिकारी ने रोके जाने पर क्या कहा था?

    अधिकारी ने कहा था, "पुलिस ने मुझे संदेशखली जाने की अनुमति देने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। पुलिस कह रही है कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 144 लागू कर दी गई है और राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए खंडपीठ का रुख किया है। मैं यहां विरोध प्रदर्शन करूंगा और फिर कोर्ट का रुख करूंगा।"

    अधिकारी अब पार्टी समर्थकों के साथ धमाखली में धरने पर बैठ गए हैं।

    रोक

    पिछले 8 दिनों में तीसरी बार अधिकारी को रोका गया

    पिछले 8 दिनों में यह तीसरी बार था जब अधिकारी को संदेशखली क्षेत्र का दौरा करने से रोका गया।

    सोमवार को हाई कोर्ट ने अधिकारी को स्थानीय पुलिस स्टेशन के समक्ष एक शपथ पत्र देने का निर्देश दिया था, जिसमें उनकी यात्रा के दौरान कानून और व्यवस्था को बाधित करने वाली गतिविधियों से बचने की बात लिखनी थी।

    इसके अलावा अधिकारी को सोमवार शाम तक संदेशखली जाने के प्रस्तावित मार्ग की जानकारी भी देने को कहा गया था।

    सुवेंदु

    क्या है मामला?

    कथित राशन घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक महीने पहले संदेशखाली में शाहजहां शेख के यहां छापा मारा था।

    इस दौरान शेख नहीं मिले, लेकिन स्थानीय लोगों ने टीम पर हमला कर दिया, जिसमें अधिकारी चोटिल हुए थे। शेख एक महीने से फरार हैं।

    इसके बाद महिलाओं के एक वर्ग ने शेख और उसके सहयोगियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, जिससे राजनीतिक विवाद बढ़ा।

    तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेताओं पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न का आरोप है।

    सरेंडर

    कोर्ट ने संदेशखाली मामले के आरोपी को सरेंडर करने को कहा

    आज मामले पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मुख्य आरोपी अब भी फरार है, जबकि प्रथम दृष्ट्या में उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।

    कोर्ट ने कहा, "हम शेख को आत्मसमर्पण करने के लिए कहेंगे, देखते हैं वह क्या करता है। वह कानून की अवहेलना नहीं कर सकता। यदि एक व्यक्ति पूरी आबादी को फिरौती के लिए बंधक बना सकता है तो राज्य सरकार को उसका समर्थन नहीं करना चाहिए।"

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    पश्चिम बंगाल
    सुवेंदु अधिकारी
    कलकत्ता हाई कोर्ट

    ताज़ा खबरें

    रेंज रोवर मसारा स्पेशल एडिशन भारत में लॉन्च, जानिए क्या है इसमें खास  जगुआर लैंड रोवर
    रूस: 2 रेलवे पुलों के टूटने से पटरी से उतरी ट्रेनें; 7 की मौत, 69 घायल रूस समाचार
    रिहाना के पिता रोनाल्ड फेंटी का निधन, कुछ साल पहले गायिका ने किया था केस रिहाना
    पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश: 2 दिन में 32 की मौत, सिक्किम में 1,500 पर्यटक फंसे भूस्खलन

    पश्चिम बंगाल

    पेट्रोल-डीजल की कीमतें: 21 दिसंबर के लिए जारी हुए ताजा दाम, जानिए कहां कितना बदलाव पेट्रोल-डीजल की कीमतें
    #NewsBytesExplainer: पश्चिम बंगाल में कैसा होगा INDIA का स्वरूप, कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती हैं? INDIA
    ममता बनर्जी ने कांग्रेस-CPIM पर लगाया भाजपा से मिलीभगत का आरोप, बोलीं- बंगाल में TMC करेगी मुकाबला ममता बनर्जी
    #NewsBytesExplainer: कैसे होता है गणतंत्र दिवस की झांकियों का चयन और अभी क्यों हो रहा विवाद? गणतंत्र दिवस

    सुवेंदु अधिकारी

    बंगाल: भाजपा यूथ विंग के नेता की गोली मारकर हत्या, पार्टी ने TMC पर लगाए आरोप पश्चिम बंगाल
    पश्चिम बंगाल विधानसभा में BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पारित पश्चिम बंगाल
    बीरभूम हिंसा पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में झड़प, सुवेंदु अधिकारी सहित भाजपा के पांच विधायक निलंबित पश्चिम बंगाल
    मनीष सिसोदिया का एक और दावा, कहा- भाजपा ने दिया था मुख्यमंत्री पद का ऑफर आम आदमी पार्टी समाचार

    कलकत्ता हाई कोर्ट

    पश्चिम बंगाल डॉक्टर हड़ताल: 700 सरकारी डॉक्टरों के इस्तीफे से संकट और गहराया मुंबई
    लेट ट्रेन की जांच के लिए खोई नौकरी, अब 12 साल बाद हुई मजिस्ट्रेट की बहाली पश्चिम बंगाल
    कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले- जजों की नियुक्ति में पोस्टमैन नहीं बनेगी सरकार, रखेगी अपनी बात लोकसभा
    कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, दुर्गा पूजा पंडालों में नहीं जा सकेंगे आम लोग पश्चिम बंगाल
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025