हरियाणा: मंत्रिमंडल ने विधानसभा भंग करने की मंजूरी दी, मुख्यमंत्री सैनी दे सकते हैं इस्तीफा
हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल ने विधानसभा भंग करने को मंजूरी दे दी है। खबर है कि इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में अब राज्य में नई सरकार के गठन तक सैनी कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। दरअसल, विधानसभा का सत्र नहीं बुलाए जाने की वजह से सरकार संवैधानिक संकट में फंस गई थी। इसी संकट से निपटने के लिए सरकार ने विधानसभा भंग करने का फैसला लिया है।
राज्यपाल से मिलेंगे मुख्यमंत्री
आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रिमंडल ने 13 सितंबर को हरियाणा विधानसभा भंग करने की सिफारिश राज्यपाल से की है। मुख्यमंत्री सैनी आज (11 सितंबर) रात 9:30 बजे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिलने राजभवन जाएंगे। इसके बाद इस्तीफे को लेकर कुछ घोषणा की जा सकती है। अगर सैनी इस्तीफा देते हैं तो अगली सरकार बनने तक राज्यपाल उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना सकते हैं। विधानसभा भंग होने के बाद मौजूदा विधायक और मंत्री पूर्व विधायक और मंत्री हो गए हैं।
क्यों भंग की गई विधानसभा?
संविधान के अनुसार, 6 महीने में एक बार विधानसभा का सत्र बुलाना जरूरी है। सैनी सरकार ने 13 मार्च, 2024 को आखिरी बार विधानसभा सत्र बुलाया था। इस लिहाज से सत्र बुलाने की आखिरी तारीख 12 सितंबर है। हालांकि, अब सत्र बुलाना संभव नहीं है, जिसके कारण सैनी ने विधानसभा भंग करने का फैसला लिया है। दरअसल, सैनी ने विधानसभा सत्र इसलिए नहीं बुलाया, क्योंकि फिलहाल उनकी सरकार अल्पमत में है।