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बिहार मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर नहीं आ रही राजनीतिक पार्टियों की आपत्ति
बिहार में मतदाता सूची को लेकर किसी राजनीतिक पार्टी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई

बिहार मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर नहीं आ रही राजनीतिक पार्टियों की आपत्ति

लेखन गजेंद्र
Aug 08, 2025
01:42 pm

क्या है खबर?

चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मतदाता प्रारूप को जारी हुए एक हफ्ता हो गया है, लेकिन अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी ने आपत्ति नहीं दर्ज कराई है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को सूची जारी करते हुए बताया कि 12 राजनीतिक पार्टियों ने अपने-अपने बूथ लेवल अधिकारी (BLO) लगाए थे, लेकिन कहीं से कोई दावा और आपत्ति नहीं आई है। आपत्ति दर्ज कराने का समय 1 सितंबर तक है।

आपत्तियां

मतदाताओं से मिलीं 6,000 से अधिक आपत्तियां

चुनाव आयोग की सूची के मुताबिक, मतदाता प्रारूप को लेकर पात्र और अपात्र मतदाताओं ने अपनी शिकायत और दावे देना शुरू कर दिया है। पिछले एक हफ्ते में 6,257 मतदाताओं ने अपनी आपत्ति और दावा दर्ज कराया है, वहीं 18 वर्ष से अधिक आयु वाले 36,060 मतदाताओं ने फॉर्म-6 आवेदन किया है। आयोग ने बताया कि आपत्तियों और दावों का निस्तारण निर्वाचन पंजीयन अधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी (AERO) द्वारा 7 दिन बाद किया जाएगा।

ट्विटर पोस्ट

चुनाव आयोग ने जारी की एक हफ्ते की जानकारी

चुनाव

किस पार्टी ने लगाए कितने BLO?

बिहार में भाजपा ने 53,338, कांग्रेस ने 17,549, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने 47,506, जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने 36,550, बहुजन समाज पार्टी ने 74, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने 899, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने 1,913, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने 1,210, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने 270, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 1,496, नेशनल पीपुल्स पार्टी ने 7, आम आदमी पार्टी ने 1 BLO लगाए हैं। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को मतदाता प्रारूप सौंपकर इनसे आपत्ति मांगी थी।

आपत्ति

कैसे दर्ज करा सकते हैं आपत्ति?

मतदाता सूची में अपना नाम देखने के लिए सबसे पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर जाएं। यहां संबंधित जानकारी भरने के बाद अपना नाम-फोटो चेक करें। अगर किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं और किसी मृत मतदाता का नाम सूची में है तो अपने पास के प्रखंड-सह अंचल कार्यालय, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम या शहरी निकाय कार्यालय में जाएं। यहां 1 सितंबर तक रोजाना सुबह 10 से शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग का कैंप लगेगा।