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चुनाव आयोग ने 6 राज्यों में SIR की समयसीमा बढ़ाई, बंगाल को रियायत नहीं
चुनाव आयोग ने SIR की समयसीमा बढ़ाई

चुनाव आयोग ने 6 राज्यों में SIR की समयसीमा बढ़ाई, बंगाल को रियायत नहीं

लेखन गजेंद्र
Dec 11, 2025
04:37 pm

क्या है खबर?

चुनाव आयोग ने गुरुवार को 6 राज्यों के मतदाताओं को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए राहत दी है। यहां मतदाताओं के फॉर्म जमा करने की समयसीमा बढ़ाई गई है। SIR की प्रक्रिया अभी 12 राज्यों में चल रही है, जिसमें 6 राज्यों में 11 दिसंबर की जगह 25 दिसंबर तक फॉर्म जमा हो सकेंगे। बाकी 6 राज्यों में फॉर्म जमा करने का काम गुरुवार को समाप्त हो जाएगा और ड्राफ्ट रोल 31 दिसंबर को जारी होगा।

समयसीमा

इन राज्यों को मिली राहत

आयोग ने तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया की समयसीमा बढ़ाई है। तमिलनाडु और गुजरात को अब 14 दिसंबर के बजाय 19 दिसंबर, 2025 तक अपने SIR फॉर्म जमा करने होंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार को 18 दिसंबर की पूर्व समयसीमा के स्थान पर 23 दिसंबर, तक का समय दिया गया है। उत्तर प्रदेश को अब 26 दिसंबर के बजाय 31 दिसंबर तक मौका दिया गया है।

तिथि

ड्रॉफ्ट सची का प्रकाशन अब 31 दिसंबर को होगा

चुनाव आयोग के मुताबिक, SIR फॉर्म जमा होने के बाद मतदाता सूचियों का ड्रॉफ्ट का प्रकाशन अब 31 दिसंबर, 2025 को होगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 31 दिसंबर, 2025 से 30 जनवरी, 2026 तक निर्धारित की गई है। 31 दिसंबर 2025 से 21 फरवरी 2026 तक नोटिस जारी होगी, जनगणना प्रपत्रों का सत्यापन और दावों एवं आपत्तियों का निपटारा हो सकेगा। उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची अब 28 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

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चुनाव

पहले भी बढ़ चुकी है समयसीमा

आयोग ने इससे पहले 30 नवंबर को SIR की समयसीमा को एक हफ्ते के लिए बढ़ाया था। उस समय सभी 12 राज्यों में SIR के तहत फॉर्म जमा करने की तारीख बढ़ाकर 11 दिसंबर की गई थी, जो पहले 4 दिसंबर थी। गोवा, केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में समयसीमा नहीं बढ़ी है। समयसीमा बढ़ने से मतदाता सूची की छंटनी, डुप्लीकेट नाम हटाने, मृत-स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने और नए मतदाताओं को शामिल करने का समय मिलेगा।

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