NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    ऑपरेशन सिंदूर
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / राजनीति की खबरें / अरविंद केजरीवाल को 2014 के चुनावी भाषण विवाद में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, जानें मामला
    अगली खबर
    अरविंद केजरीवाल को 2014 के चुनावी भाषण विवाद में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, जानें मामला
    2014 के चुनावी भाषण मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

    अरविंद केजरीवाल को 2014 के चुनावी भाषण विवाद में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, जानें मामला

    लेखन नवीन
    Mar 27, 2023
    08:17 pm

    क्या है खबर?

    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में दिये गए भाषण को लेकर केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है।

    केजरीवाल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने सुल्तानपुर में एक निचली कोर्ट में लंबित आपराधिक मामले में उन्हें आरोपमुक्त करने से इनकार कर दिया था।

    कोर्ट

    उत्तरदाताओं की ओर से किसी के पेश न होने पर टाली गई सुनवाई

    सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश केएम जोसेफ और न्यायाधीश बीवी नागरत्ना की बेंच ने उत्तरदाताओं की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने के बाद सुनवाई को मई के पहले हफ्ते तक टाल दिया। बेंच ने कहा कि इस मामले में अंतरिम रोक जारी रहेगी।

    मामले में केजरीवाल पर लोक प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 125 के तहत अपराध का आरोप है, जो चुनाव के दौरान समुदायों के बीच दुश्मनी या नफरत को बढ़ावा देने से संबंधित है।

    क्या है मामला

    क्या है मामला?

    4 मई, 2014 को उत्तर प्रदेश में केजरीवाल के भाषण के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी। इसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, "जो कांग्रेस को वोट देगा, मेरा मानना होगा देश के साथ गद्दारी करेगा। जो भाजपा को वोट देगा, उसे खुदा भी माफ नहीं करेगा।"

    शिकायत में कहा गया है कि अपने इस भाषण के जरिए केजरीवाल ने दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने का काम किया।

    कोर्ट

    केजरीवाल ने याचिका में क्या कहा ?

    केजरीवाल ने ऐसा कोई भी भाषण देने से इनकार किया है।

    याचिका में उन्होंने कहा कि पहले शिकायत में केवल आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था, लेकिन पुलिस ने उसी दिन लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 के तहत प्राथमिकी दर्ज की और यह पुलिस द्वारा किसी स्वतंत्र जांच के बिना किया गया था।

    उनका कहना है कि यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कार्रवाई पक्षपात और पुलिस द्वारा जल्दबाजी में की गई है।

    दलील

    केजरीवाल ने कोर्ट में क्या दलील दी?

    केजरीवाल ने कोर्ट में कहा, "केवल भगवान (खुदा) का उल्लेख विभिन्न वर्गों के नागरिकों के बीच शत्रुता और घृणा को बढ़ावा देने का कारण नहीं बन सकता।"

    उन्होंने कहा कि इस कथित बयान में किसी धर्म या जाति का उल्लेख नहीं किया गया है और एक राजनीतिक दल को "नागरिकों का वर्ग" नहीं माना जा सकता है।

    उन्होंने कहा कि ऐसा कथित बयान विभिन्न वर्गों के नागरिकों के बीच दुश्मनी या नफरत की भावना को बढ़ावा नहीं दे सकता है।

    कानून

    न्यूजबाइट्स प्लस

    भारत की संसद में साल 1951 में तत्कालीन कानून मंत्री डॉ बीआर आंबेडकर ने लोक प्रतिनिधित्व विधेयक पेश किया था। इसमें संसद के सदनों और प्रत्येक राज्य के विधानसभा सदनों के चुनाव और उन सदनों की सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता आदि से संबंधित कई बड़े प्रावधान किए गए हैं।

    सीधे शब्दों में कहें तो इस अधिनियम का मकसद जन प्रतिनिधियों (सांसद और विधायक आदि) से संबंधित नियम तय करना और उनकी योग्यता और अयोग्यता को निर्धारित करना है।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    अरविंद केजरीवाल
    सुप्रीम कोर्ट
    उत्तर प्रदेश

    ताज़ा खबरें

    महिंद्रा की SUV बिक्री में 21 फीसदी की बढ़ोतरी, जानिए कितनी बिकीं  महिंद्रा एंड महिंद्रा
    टाटा को पिछले महीने बिक्री में लगा झटका, जानिए सेल्स रिपोर्ट  टाटा मोटर्स
    #NewsBytesExplainer: RIC को क्यों जिंदा करना चाहता है रूस और भारत के लिए क्या हैं परेशानियां? रूस समाचार
    IPL 2025 में शानदार रहा प्रसिद्ध कृष्णा का प्रदर्शन? जानिए आंकड़े प्रसिद्ध कृष्णा

    अरविंद केजरीवाल

    MCD चुनाव नतीजे: AAP ने किया बहुमत का आंकड़ा पार दिल्ली नगर निगम
    MCD चुनाव: AAP को मिला स्पष्ट बहुमत, लेकिन मनीष सिसोदिया और जैन के इलाकों में हार दिल्ली नगर निगम
    MCD चुनाव नतीजे: जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने मांगा प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद, क्या-क्या कहा? दिल्ली
    दिल्ली: MCD चुनाव के नतीजों के AAP, भाजपा और कांग्रेस के लिए क्या मायने? दिल्ली नगर निगम

    सुप्रीम कोर्ट

    'कांतारा' के निर्माताओं को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बदला हाई कोर्ट का फैसला; जानिए पूरा मामला   कांतारा फिल्म
    अडाणी-हिंडनबर्ग विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने दिया आरोपों की जांच के लिए पैनल के गठन का सुझाव अडाणी समूह
    अयोध्या विवाद और नोटबंदी पर सुनवाई करने वाले पूर्व जस्टिस अब्दुल नजीर बने राज्यपाल आंध्र प्रदेश
    सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज जम्मू-कश्मीर

    उत्तर प्रदेश

    उमेश पाल हत्याकांड में दूसरा एनकाउंटर, पहली गोली चलाने वाले उस्मान को पुलिस ने किया ढेर  प्रयागराज
    उत्तर प्रदेश: बरेली के बाजार में सरेआम फायरिंग करता दिखा युवक, वीडियो वायरल बरेली
    उत्तर प्रदेश: अयोध्या में कितना पूरा हुआ राम मंदिर का निर्माण कार्य? सामने आया वीडियो अयोध्या
    #NewsBytesExplainer: योगी सरकार के निशाने पर आया गैंगस्टर से नेता बना अतीक अहमद कौन है? प्रयागराज
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025