
सिख टिप्पणी विवाद: राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत नहीं, मुकदमे का रास्ता साफ
क्या है खबर?
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट से सिखों से संबंधित बयान देने के मामले में झटका लगा है। कोर्ट ने कांग्रेस नेता की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसे वाराणसी की सांसद-विधायक विशेष कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर किया गया था। मामले में पिछले साल विशेष कोर्ट ने राहुल के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर ली थी, जिसको राहुल ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
विवाद
राहुल के खिलाफ मुकदमा चलने का रास्ता साफ
यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने दिया है, जिसके बाद राहुल के खिलाफ विशेष कोर्ट में मुकदमा चलने का रास्ता साफ हो गया है। 28 नवंबर, 2024 को राहुल के खिलाफ विशेष कोर्ट में याचिका दायर हुई थी, जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता नागेश्वर मिश्रा ने वाराणसी सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे विशेष न्यायाधीश ने 21 जुलाई, 2025 को स्वीकार कर लिया। राहुल इसी के खिलाफ हाई कोर्ट गए थे।
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राहुल ने क्या कहा था?
राहुल ने 10 सितंबर को वाशिंगटन डी सी में एक सभा में कहा था, "लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति है, या एक सिख को भारत में कड़ा पहनने की अनुमति है या नहीं, या एक सिख को गुरुद्वारा जाने की अनुमति है या नहीं। लड़ाई इसी बात को लेकर है और यह सभी धर्मों के लिए है।" भाजपा ने इस टिप्पणी को लेकर राहुल को घेरा था।