NCP मामला: शरद पवार खेमे से पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अजित गुट, कैविएट दाखिल की
क्या है खबर?
महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) को लेकर सियासी घमासान जारी है। चुनाव आयोग द्वारा अजित पवार के पक्ष में फैसला देने के बाद शरद पवार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है।
इस बीच अजित गुट बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और कैविएट दाखिल किया है। कैविएट अजित के गुट की ओर से वकील अभिकल्प प्रताप सिंह ने दायर किया है।
कैविएट के तहत सुप्रीम कोर्ट को दोनों पक्षों को सुनना होगा।
सुनवाई
क्या है कैविएट याचिका?
कैविएट याचिका कोर्ट को एक सूचना नोटिस की तरह होती है। इसमें याचिका दायर करने वाला कोर्ट में यह दावा करता है कि जिस मामले में उसने कैविएट याचिका दायर की है, उसमें कोर्ट बिना उसका पक्ष सुने या नोटिस जारी किए कोई फैसला न करे।
शरद गुट के कोर्ट पहुंचने की आशंका के कारण ये कैविएट दाखिल की गई है।
शरद पवार के घर पर करीब डेढ़ घंटे बैठक चली, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया।
फैसला
चुनाव आयोग ने अजित पवार को दिया NCP और चुनाव चिह्न
चुनाव आयोग ने 6 महीने में 10 सुनवाई के बाद मंगलवार को अजित पवार गुट को असली NCP करार दिया और उनको चुनाव चिह्न 'घड़ी' सौंप दिया।
शरद के भतीजे अजित पवार ने पिछले साल जुलाई में बगावत कर भाजपा के साथ हाथ मिला लिया था। वह इस समय महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री हैं।
शरद पवार ने NCP की स्थापना की थी। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने बुधवार को कहा कि वह चुनाव आयोग को पत्र भेजेंगी।