मनी लॉन्ड्रिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट से यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की जमानत याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए इसे खारिज कर दिया है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि इस मामले ने पूरे वित्तीय प्रणाली को हिला दिया था। राणा पिछले 3 साल से जेल में बंद हैं। उन पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए परिवार और अन्य सहयोगियों को लाभ पहुंचाने और रिश्वत, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।
2020 में गिरफ्तार हुए थे राणा
राणा कपूर के खिलाफ पहली बार 2020 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की ओर से मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, उनकी गिरफ्तारी 8 मार्च, 2020 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई थी। बता दें, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने राणा को एक नोटिस भेजा है, जिसमें बैंक की एटीवन बॉन्ड की गलत बिक्री के 2.22 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया है।