महाराष्ट्र सरकार ने हाई कोर्ट में कहा- वानखेड़े को गिरफ्तारी से तीन दिन पहले देंगे नोटिस
क्या है खबर?
महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया है कि वह उगाही और भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को तीन दिन पहले नोटिस दिए बिना गिरफ्तार नहीं करेगी।
वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर अपने समेत NCB अधिकारियों के खिलाफ चल रही मुंबई पुलिस की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी CBI को ट्रांसफर करने की मांग की है।
आइये, इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
याचिका
NIA या CBI करे आरोपों की जांच- वानखेड़े
वानखेड़े ने अपनी याचिका में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा की गुहार लगाई है।
उन्होंने हाई कोर्ट से यह आदेश देने की भी मांग की है कि उनके खिलाफ दर्ज या भविष्य में दर्ज होने वाली उगाही और भ्रष्टाचार के मामलों की FIR की जांच महाराष्ट्र सरकार की बजाय NIA या CBI करे।
गौरतलब है कि आर्यन खान ड्रग्स मामले के बाद से वानखेड़े विवादों से घिरे हुए हैं और NCB के एक गवाह ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
जानकारी
महाराष्ट्र सरकार ने कही तीन कार्यदिवसों के नोटिस की बात
हाई कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि वानखेड़े को गिरफ्तारी से पहले तीन कार्यदिवसों का नोटिस दिया जाएगा। कोर्ट ने इसे पर्याप्त मानते हुए याचिका को रद्द कर दिया। कोर्ट ने केस की मेरिट को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की।
दलील
वानखेड़े ने कोर्ट को क्या बताया?
दूसरी तरफ वानखेड़े के वकील ने कहा, "मेरे (समीर वानखेड़े) खिलाफ विजिलेंस जांच चल रही है। मैं एक केंद्रीय कर्मचारी हूं जो मामले की जांच कर रहा है। मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में सहयोग करुंगा, लेकिन अब राज्य सरकार ने SIT बना दी। राज्य मुझ पर व्यक्तिगत हमले कर रहा है और मुझे शंका है कि वो मुझे कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। इसलिए मुझे अंतरिम सुरक्षा की जरूरत है।"
जानकारी
वानखेड़े पर क्या आरोप हैं?
आर्यन खान से संबंधित ड्रग्स मामले के गवाह प्रभाकर सेल ने रविवार को कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए वानखेड़े और दूसरे गवाह केपी गोसावी के खिलाफ बड़े आरोप लगाए थे।
उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने गोसावी और सैम डिसूजा नामक एक अन्य शख्स को 25 करोड़ रुपये की रिश्वत की बात करते हुए सुना था और अंत में 18 करोड़ रुपये में बात बनी थी। इनमें से आठ करोड़ रुपये वानखेड़े को पहुंचने थे।
जानकारी
NCB ने शुरू की विजिलेंस जांच
समीर वानखेड़े ने अपने खिलाफ लगे आरोपों का खंडन किया है, लेकिन NCB ने उनके खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं।
बुधवार को NCB के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने उन्होंने इस मामले में वानखेड़े के बयान दर्ज करना शुरू कर दिया है।
इससे पहले वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा मांगी थी। उनका दावा था कि उन्हें झूठे केस में फंसाने की योजना बनाई जा रही है।