अमेरिका में गर्भवती पर्यटकों की बढ़ेगी मुश्किलें? अमेरिकी दूतावास ने पर्यटन वीजा को लेकर ये कहा
क्या है खबर?
भारत में अमेरिकी दूतावास ने पर्यटन वीजा के लिए आवेदन करने वाले लोगों को बड़ी चेतावनी दी है। दूतावास ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर बताया कि अगर कोई आवेदक अमेरिका में बच्चे को जन्म देने और नागरिकता हासिल करने के मकसद से पर्यटन वीजा लेना चाहता है, तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। दूतावास ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता है।
वीजा
अमेरिकी दूतावास ने क्या लिखा?
दूतावास ने एक्स पर लिखा, "अमेरिकी काउंसलर अधिकारी पर्यटन वीजा आवेदन को मना कर देंगे, अगर उन्हें लगता है कि यात्रा का मुख्य मकसद अमेरिका में बच्चे को जन्म देना और बच्चे के लिए अमेरिकी नागरिकता हासिल करना है। इसकी इजाजत नहीं है।" बता दें कि अमेरिकी संविधान के 4वें संशोधन के तहत अमेरिकी धरती पर जन्म लेने वाले हर बच्चे को स्वत: ही नागरिकता प्राप्त हो जाती है, चाहे उसके माता-पिता अमेरिकी हो या न हों।
ट्विटर पोस्ट
अमेरिकी दूतावास ने जारी किया बयान
U.S. consular officers will deny tourist visa applications if they believe the primary purpose of travel is to give birth in the United States to obtain U.S. citizenship for the child. This is not permitted. pic.twitter.com/Xyq4lkK6V8
— U.S. Embassy India (@USAndIndia) December 11, 2025
जन्म
अमेरिका में कितने बच्चों को मिली नागरिकता
अमेरिका के 2022-2023 के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश में करीब 1.80 करोड़ बच्चे (0-17 वर्ष) ऐसे हैं जिनके माता-पिता में कोई एक प्रवासी हैं। इनमें 86.6 प्रतिशत जन्म से नागरिक हैं। हर साल अमेरिका में 35-36 लाख बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें विदेशी माताओं के बच्चे करीब 23 प्रतिशत होते हैं और सभी को नागरिकता मिलती है। हालांकि, हाल के वर्षों में जन्मदर 20-25 प्रतिशत के बीच है। यह आंकड़े 1990 के 16 प्रतिशत के मुकाबले ज्यादा हैं।
जानकारी
ट्रंप ने बरती है सख्ती
अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद गर्भवती महिलाओं को वीजा देने पर बहुत सख्ती है। ये सख्ती 2020 से लागू है, लेकिन 2025 के बाद इसे और कड़ा कर दिया गया है। इसका उद्देश्य जन्म नागरिकता पर प्रतिबंध लगाना है।