सुप्रीम कोर्ट का हाईवे पर बड़ा फैसला: 60 दिन में हटेंगे अवैध कब्जे, थमेगी मौतों की रफ्तार!
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी किया है। इसके तहत नेशनल हाईवे की निर्धारित सीमा के भीतर बने सभी अवैध निर्माण हटाए जाएंगे, जिनमें नए ढाबे, खाने-पीने की दुकानें और अन्य व्यापारिक ढांचे शामिल हैं। इसके साथ ही, भारी और व्यापारिक वाहनों को हाईवे की मुख्य लेन या किनारे के पक्के हिस्से पर रुकने या पार्किंग करने से भी रोक दिया गया है। इन वाहनों को सिर्फ निर्धारित ठहराव स्थलों, आरामगाहों या विशेष सुविधा केंद्रों पर ही रुकने की अनुमति होगी। इस आदेश का मकसद सफर को सुरक्षित बनाना और सड़क हादसों में कमी लाना है। यह लंबे समय से नजरअंदाज की जा रही सड़क सुरक्षा की समस्याओं को ठीक करने की एक बड़ी पहल है।
भारत के हाईवे पर सड़क हादसों में होने वाली मौतें बड़ी संख्या में
यह चौंकाने वाला आंकड़ा है कि देश के कुल सड़क नेटवर्क में नेशनल हाईवे की हिस्सेदारी भले ही सिर्फ 2% हो, लेकिन सड़क हादसों में होने वाली 30% मौतें इन्हीं पर दर्ज की जाती हैं। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए, अधिकारियों को अब 60 दिनों के भीतर इन अवैध ढांचों को हटाने और नियमित सुरक्षा जांच स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही, जल्द ही एक 'एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' भी लागू किया जाएगा, जो रियल-टाइम में ट्रैफिक पर नजर रखेगा। उम्मीद है कि यह कदम सभी के लिए यात्रा को और भी कम जोखिम भरा और सुरक्षित बनाएगा।