बंगाल सरकार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले की CBI जांच पर रोक लगाई
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार को कथित शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में राहत दी है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की जांच पर रोक लगा दी है।
कोर्ट 6 मई को सुनवाई करेगी। पिछले दिनों कलकत्ता हाई कोर्ट ने करीब 24,000 शिक्षकों और गैर-शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द की थी और CBI जांच का आदेश जारी किया था।
बंगाल सरकार ने इस आदेश के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है।
सुनवाई
क्या सही तौर पर भर्ती हुई शिक्षकों को अलग किया जा सकता है- सुप्रीम कोर्ट
दैनिक भास्कर के मुताबिक, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि भर्ती के दौरान सही तौर पर नियुक्त हुए शिक्षकों को अलग किया जा सकता है या नहीं।
मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि देखा जाना चाहिए कि इसे किस तरह से अलग किया जा सकता है।
CJI ने कहा कि OMR शीट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है और जो लोग पैनल में नहीं थे, उन्हें नियुक्त किया गया है, यह जालसाजी है।
घटना
कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया था?
कलकत्ता हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल को पश्चिम बंगाल की सरकार को बड़ा झटका देते हुए 2016 में हुई शिक्षकों की भर्ती को रद्द कर दिया था।
न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और एमडी शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने बंगाल सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों में राज्य स्तरीय चयन परीक्षा-2016 (SLST) के तहत 25,753 भर्तियां रद्द की थीं।
इसमें शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी शामिल हैं। खंडपीठ ने कहा कि स्कूल सेवा आयोग (SSC) को नई भर्ती प्रक्रिया आयोजित करनी चाहिए।