
कब तक बहाल होगा जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब तक मिलेगा, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से याचिका पर जवाब देने को कहा है। याचिका में जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समयसीमा की मांग की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने केंद्र से 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।
आदेश
कोर्ट ने क्या कहा?
बार एंड बेंच के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए और एक निर्वाचित सरकार बनी। बताया गया है कि जम्मू-कश्मीर में पर्याप्त प्रगति हुई, लेकिन पहलगाम हमले सहित कुछ घटनाएं हैं, जिसे दर्जा बहाली से पहले ध्यान में रखना होगा। केंद्र और राज्य परामर्श कर रहे हैं। सॉलिसीटर ने जवाब के लिए समय मांगा है। हम याचिकाओं का जवाब देने के लिए 6 सप्ताह का समय देते हैं।"
केंद्र
वर्ष 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का बनाया गया था
कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिकाओं के एक समूह पर पारित किया है। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के अलावा, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत जम्मू-कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया था। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को कोर्ट ने बरकरार रखा, लेकिन पूर्ण राज्य के मामले पर फैसला देने से इंकार किया था।