शिक्षक भर्ती घोटाला: अभिषेक बनर्जी को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार की याचिका खारिज
क्या है खबर?
शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी को जांच में अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिषेक से केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की पूछताछ जारी रहेगी।
सरकार ने याचिका दायर कर कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने CBI और ED से पूछताछ पर राहत देने से इनकार किया था।
पूछताछ
घोटाले में अभिषेक से पूछताछ करना चाहती है CBI और ED
घोटाले को लेकर CBI और ED अभिषेक से पूछताछ करना चाहती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार मामले को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट चली गई थी, जहां से उसे राहत नहीं मिली।
इसके बाद सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन यहां भी निराशा हाथ लगी।
पिछले महीने ED ने हाई कोर्ट को बताया था कि जांच में 31 जुलाई तक वह अभिषेक के खिलाफ जबरन कार्रवाई नहीं करेगी।
घोटाला
क्या है मामला?
बता दें कि बंगाल के शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी के समय स्कूल सेवा आयोग (SSC) ने शिक्षकों की भर्तियां निकाली थीं, जिसकी भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप था। शिक्षक भर्ती घोटाला 2016 में शैक्षिक प्रणाली में हजारों शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित है।
इसी मामले में CBI और ED राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितताओं को लेकर अभिषेक बनर्जी की कथित भूमिका की जांच कर रही हैं।