झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार किया
जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन की याचिका पर विचार करने से मना कर दिया और उन्हें झारखंड हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सोरेन ने अपनी याचिका वापस ले ली। ED ने मुख्यमंत्री सोरेन को 23 सितंबर को पूछताछ के लिए तलब किया है।
ED के दूसरे समन के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे सोरेन
सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और बेला माधुर्य त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि वह याचिका पर विचार नहीं करेंगे और मुकदमे की सुनवाई हाई कोर्ट से शुरू होनी चाहिए। बता दें कि ED के दूसरे समन के बाद हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। याचिका पर पहली सुनवाई 15 सितंबर को हुई थी और 18 सितंबर को सुनवाई का दिन तय किया गया था। पहली सुनवाई में सोरेन ने दूसरी तारीख मांगी थी।
अब तक ED ने जारी किए 4 समन
धोखाधड़ी से जमीन की खरीद-बिक्री की जांच के दौरान ED को कई शिकायतें मिली थीं, जिसमें मुख्यमंत्री सोरेन और उनके करीबियों पर आदिवासियों की जमीन जबरन कब्जा करने का आरोप है। प्रारंभिक जांच में शिकायतों के सही मालूम पड़ने पर सोरेन का नाम आया। मामले में ED ने सोरेन को पहला समन 8 अगस्त, दूसरा समन 19 अगस्त, तीसरा समन 1 सितंबर और चौथा समन 17 सितंबर को भेजा। सोरेन किसी समन के जवाब में ED कार्यालय नहीं पहुंचे।