TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ED के समन के खिलाफ याचिका खारिज
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। ED ने दोनों को शिक्षक भर्ती के कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में समन जारी किया है। बनर्जी दंपति ने कोर्ट में कहा कि उनका सामान्य निवास कोलकाता में है, ऐसे में वह ED की पूछताछ के लिए दिल्ली नहीं आ सकते।
कई बार समन के लिए बुला चुकी है ED
पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती से जुड़े कथित घोटाले को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी बनर्जी दंपति से पूछताछ करना चाहती है। एजेंसी पहले भी कई बार उनको समन जारी करके बुला चुकी है। सोमवार को न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने मामले पर सुनवाई कर 13 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था। अभिषेक कई बार पूछताछ में शामिल नहीं हुए हैं। उनके माता-पिता को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है।
क्या है मामला?
2016 का शिक्षक भर्ती घोटाला हजारों शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित है। बंगाल के शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी के कार्यकाल में स्कूल सेवा आयोग (SSC) ने शिक्षकों की ये भर्तियां निकाली थीं। आरोप है कि रिश्वत लेकर इस भर्ती में शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर नियुक्ति दी गई। चटर्जी मामले में जेल में बंद हैं। मामले में ED के साथ-साथ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) भी जांच कर रही है। उनकी रडार पर ममता बनर्जी के भतीके अभिषेक भी हैं।