सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता रेप-हत्या मामले को बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने से इंकार किया
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले की सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले को पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कोलकाता की कोर्ट ने मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं, इसलिए वह कोई टिप्पणी नहीं करेगी। कोर्ट ने CBI रिपोर्ट भी देखी।
डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर भी दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर प्रोटोकॉल बनाने के लिए गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स (NTF) की ओर से पेश रिपोर्ट भी देखी। कोर्ट ने निर्देश दिए कि इस रिपोर्ट को सभी राज्यों के मुख्य सचिव और केंद्र शासित प्रदेशों से साझा किया जाए। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेने के आदेश दिए हैं। बता दें कि 10 नवंबर को डीवाई चंद्रचूड़ सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उससे पहले उन्होंने इस विशेष मामले की सुनवाई की।
क्या है कोलकाता रेप-हत्या मामला?
9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सभागार में महिला डॉक्टर का शव मिला। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में डॉक्टर के बर्बर रेप-हत्या की पुष्टि हुई। इसके बाद पूरे देश में डॉक्टरों ने हड़ताल की थी। पुलिस ने अस्पताल में आने-जाने वाले नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को गिरफ्तार किया और उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया। अभी CBI मामले की जांच कर रही है। उसने पूर्व प्रधानाचार्य डॉ संदीप घोष और थाना प्रभारी को सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया है।