
मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई अक्टूबर तक टाली
क्या है खबर?
दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 4 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।
कोर्ट ने मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था।
याचिका
सिसोदिया ने पत्नी की बीमारी का दिया हवाला
सिसोदिया ने अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए कोर्ट से जमानत मांगी है।
मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में खारिज हो चुकी है, इसलिए उन्होंने जमानत का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने जमानत याचिका पर सुनवाई को सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी पत्नी से मिलने की मोहलत दी थी।
आरोप
फरवरी से जेल में बंद हैं सिसोदिया
शराब नीति से जुड़े मामले में CBI ने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद इसी मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ED ने उन्हें जेल से गिरफ्तार किया था।
दोनों एजेंसियों ने अलग-अलग मामला दर्ज किया है। दोनों ही मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय में चल रही है।सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं।
पिछले दिनों ED ने सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की करीब 52.24 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी।