सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को राहत, शराब नीति मामले में मिली जमानत शर्तों में ढील
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत की शर्तों में राहत दी है। कोर्ट ने शराब नीति मामले में मिली जमानत के अंतर्गत हफ्ते में 2 बार केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के जांच अधिकारियों के सामने पेश होने की आवश्यकता को हटा दिया है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने जमानत शर्त संशोधित करते हुए कहा कि यह शर्त आवश्यक नहीं लगती।
कोर्ट की कार्यवाही में आना होगा
जमानत की शर्त के मुताबिक, सिसोदिया को हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 10-11 बजे के बीच जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना पड़ता था। अब इससे राहत मिल गई है। हालांकि, कोर्ट ने सिसोदिया को नियमित रूप से ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में हाजिर होने के लिए कहा है। बता दें, सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने 22 नवंबर को सुनवाई के दौरान कहा था कि AAP नेता 60 बार जांच एजेंसी के सामने हाजिर हो चुके हैं।
9 अगस्त को मिली थी जमानत
शराब नीति में मामले में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर सिसोदिया को फरवरी 2023 में पहले CBI और उसके बाद ED ने गिरफ्तार किया था। तिहाड़ जेल में 530 दिन बिताने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त, 2024 को कुछ शर्तों के साथ सिसोदिया को जमानत दे दी थी। कोर्ट ने सिसोदिया को 10 लाख रुपये का मुचलका भरने, पासपोर्ट सरेंडर करने, थाने में हाजिरी लगाने और मुख्यमंत्री कार्यालय से दूर रहने को कहा था।