आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर 8 मई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
बिहार के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। याचिका IAS अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने दायर की है। उमा ने आनंद की रिहाई के लिए बिहार सरकार के नए नियम का विरोध कर उसे रद्द करने की मांग की है। बता दें, मामले में पटना हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर है।
क्या है पूरा मामला?
आनंद मोहन IAS अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी हैं और जेल में बंद थे। बिहार सरकार ने कारागार नियमावली में संशोधन कर 'ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक की हत्या को' अपवाद की श्रेणी से हटा दिया था, जिसके बाद उनकी रिहाई हुई। कृष्णैया की पत्नी उमा का कहना है कि जब आनंद को सजा हुई, तब यह कानून नहीं था और बिहार सरकार द्वारा किया गया बदलाव 29 साल पहले के फैसले पर लागू नहीं होता।