सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की गिरफ्तारी पर केंद्र और ED से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने 11 दिसंबर से पहले जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बता दें कि सिंह ने याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी और ED की हिरासत को चुनौती दी है।
निचली कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर सकते हैं सिंह- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर सिंह अंतरिम सुनवाई में नियमित जमानत के लिए याचिका दायर करते हैं तो इसे दिल्ली हाई कोर्ट के 20 अक्टूबर के फैसले में की गई टिप्पणी से स्वतंत्र माना जाना चाहिए। कोर्ट ने सुझाव दिया कि सिंह निजली कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल कर सकते हैं। बता दें कि 20 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
4 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए थे सिंह
ED ने 4 अक्टूबर को सिंह के यहां छापा मारा था और कई घंटे तलाशी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। सिंह पर आरोप है कि उन्होंने शराब नीति घोटाले के आरोपी व्यापारी दिनेश अरोड़ा से मुलाकात की और रेस्तरां मालिकों से पार्टी फंड के लिए 82 लाख रुपये इकट्ठा किए। शराब नीति मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया भी जेल में बंद हैं और उन पर ED और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) का केस चल रहा है।