राणा अय्यूब को सुप्रीम कोर्ट से झटका, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में याचिका खारिज
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गाजियाबाद कोर्ट द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली पत्रकार राणा अय्यूब की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिका पर 31 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था।
कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग कहां हुई, यह तथ्य का सवाल है और इसका फैसला जांच के बाद किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन और जेबी पारदीवाला की पीठ ने गाजियाबाद की विशेष CBI कोर्ट के समक्ष राणा को सवाल उठाने की अनुमति दी।
सुनवाई
क्या है मामला?
गुजरात दंगों की खोजी रिपोर्टिंग करने वाली पत्रकार राणा अय्यूब पर नवंबर में कोरोना वायरस रोगियों के लिए पैसा जमा करने के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग करने और इस धन का अपने लिए दुरुपयोग का आरोप है।
मामले में विशेष कोर्ट ने 29 नवंबर को अय्यूब को 27 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का समन भेजा था। अय्यूब गाजियाबाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना के साथ सुप्रीम कोर्ट गई थीं।