
सुप्रीम कोर्ट का पहलगाम हमले पर सुनवाई से इंकार, कहा- सुरक्षा बलों का मनोबल न गिराएं
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की न्यायिक जांच की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता की खिंचाई करते हुए कहा कि ऐसी याचिका लगाने से पहले संवेदनशील स्थिति पर गौर करना चाहिए।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, "यह महत्वपूर्ण समय है जब प्रत्येक भारतीय ने आतंकवाद से लड़ने के लिए हाथ मिलाया है। सुरक्षा बलों का मनोबल न गिराएं। मुद्दे की संवेदनशीलता को देखें।"
सुनवाई
कोर्ट ने याचिकाकर्ता से क्या कहा?
कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा, "हमें जांच की विशेषज्ञता कब से मिल गई? आप सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच करने के लिए कह रहे हैं। वे केवल निर्णय दे सकते हैं। हमें आदेश पारित करने के लिए मत कहिए।"
बता दें कि याचिकाकर्ता फतेह सिंह साहू ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर हमले की न्यायिक जांच के किये पैनल गठित करने की मांग की थी।
कोर्ट ने साहू से कहा कि वह अपनी याचिका वापस ले।
सवाल
क्यों कि गई जांच की मांग?
पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को पाकिस्तान के आतंकी घुस गए और वहां मौज-मस्ती कर रहे पर्यटकों को गोलियों से भून दिया। घटना में 26 पुरूष पर्यटकों की मौत हो गई।
घटना के बाद केंद्र सरकार पर सुरक्षा की चूक और खुफिया एजेंसियों के फेल होने के आरोप लग रहे हैं।
सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तानी सीमा से 200 किलोमीटर दूर आतंकी पर्यटन स्थल पर कैसे पहुंचे और वहां सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे?