RJD के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह दोहरे हत्याकांड में दोषी करार, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा फैसला
क्या है खबर?
बिहार के राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए दोहरे हत्याकांड में सिंह को दोषी करार दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) और मुख्य सचिव को प्रभुनाथ सिंह को 1 सितंबर को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। इस दिन कोर्ट में सिंह की सजा पर बहस होगी। पूर्व सांसद अभी जेल में हैं।
हत्याकांड
क्या है मामला?
1995 में मसरख के एक मतदान केंद्र पर दारोगा राय (47) और राजेंद्र राय (18) की हत्या का आरोप प्रभुनाथ सिंह पर है। आरोप है कि सिंह समर्थित उम्मीदवार को वोट न देने पर उनकी हत्या हुई थी।
सिंह इस समय 1995 में मसरख के विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में हजारीबाग जेल में हैं। सिंह बिहार की महाराजगंज लोकसभा सीट से 3 बार जनता दल यूनाइटेड (JDU) और एक बार RJD की टिकट पर सांसद रहे हैं।
झटका
निचली कोर्ट ने किया था सिंह को बरी
दोहरे हत्याकांड में सिंह को 2008 में बिहार की निचली कोर्ट ने रिहा कर दिया था। इसके बाद मामला पटना हाई कोर्ट पहुंचा, जहां से 2012 में सिंह को राहत मिली। इसके बाद मृतक राजेंद्र राय के भाई सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, एएस ओका और विक्रम नाथ की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने मामले में अन्य आरोपियों की रिहाई को सही ठहराया।