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सोनम वांगचुक को तत्काल रिहाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया
सोनम वांगचुक को तत्काल रिहाई नहीं मिली

सोनम वांगचुक को तत्काल रिहाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया

लेखन गजेंद्र
Oct 06, 2025
11:57 am

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई को फिलहाल टाल दिया है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सोमवार को सुनवाई स्थगित कर दी। गीतांजलि ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत वांगचुक की हिरासत में चुनौती दी थी और तत्काल रिहाई की मांग की थी। मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर तक के लिए स्थगित है।

नोटिस

कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया

कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान गीतांजलि की याचिका पर केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। पीठ ने केंद्र से पूछा है कि वांगचुक की हिरासत के कारणों के बारे में उनकी पत्नी को क्यों नहीं बताया गया? गीतांजलि ने याचिका में वांगचुक की हिरासत को अवैध, मनमाना और असंवैधानिक बताया है, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 22 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

जेल

राजस्थान जेल में बंद हैं वांगचुक

लद्दाख के लेह में 24 सितंबर को पूर्ण राज्य की मांग को लेकर हुए हिंसक विरोध-प्रदर्शन के बाद पुलिस ने वांगचुक को 26 सितंबर को NSA के तहत गिरफ्तार किया था। उनके ऊपर प्रदर्शनकारियों को भड़काने का आरोप था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 50 से अधिक घायल थे। वांगचुक अभी राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है। उन्होंने प्रदर्शन में गोलीबारी की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है।