सुप्रीम कोर्ट ने ST-SC और OBC छात्रों को बताया सामान्य सीटों पर प्रवेश पाने का हकदार
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के मामले में मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को निरस्त करते हुए अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग के मेधावी छात्रों को सामान्य सीट पर प्रवेश लेने का हकदार बताया है।
बता दें कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार को आरक्षित वर्ग के छात्रों को सामान्य सीट पर प्रवेश के लिए आरक्षण न देने का आदेश दिया था।
फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला?
जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथ की पीठ ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, "अगर ST, SC और OBC के प्रतिभावान छात्र अपनी योग्यता के आधार पर सामान्य कोटे की सीटों पर प्रवेश पाने के हकदार हैं तो फिर उनको आरक्षण वाली सीटों पर दाखिला नहीं दिया जाना चाहिए।"
कोर्ट ने सौरव यादव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के ऐसे ही मामले में दिए गए अपने फैसले पर भरोसा रखने की भी बात कही है।
प्रकरण
क्या है पूरा मामला?
यह मामला मध्य प्रदेश में MBBS सीटों के आवंटन से जुड़ा है। इसमें कुल सीटों की 5 प्रतिशत सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए आरक्षित थी।
इसके बाद कुछ छात्रों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों को सामान्य सीट पर प्रवेश देने की मांंग की थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।
उसके बाद राम नरेश कुशवाह सहित अन्य ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।