हैदराबाद में 80 रुपये के लिए स्पेंसर रिटेल पर लगा 6,000 रुपये का जुर्माना, जानिए पूरा मामला
हैदराबाद की उपभोक्ता अदालत ने स्पेंसर रिटेल को एक ग्राहक को 80 रुपये लौटाने और 6,000 रुपये का हर्जाना देने का आदेश सुनाया है। अदालत ने पाया कि स्टोर ने दो व्हिस्की की बोतलों के लिए ग्राहक से 1,040 रुपये वसूले, जबकि उनकी वास्तविक MRP सिर्फ 1,000 रुपये थी। अदालत ने 5,000 रुपये मुआवजे के तौर पर और 1,000 रुपये कानूनी खर्च के लिए भरने को कहा है। यह पूरा मामला 4 जून, 2025 का है।
रिटेलर का उत्पाद शुल्क वाला बहाना खारिज
स्टोर ने कीमत बढ़ाने के पीछे उत्पाद शुल्क में बदलाव का तर्क दिया। स्टोर का कहना था कि कीमतों में तो बदलाव हो गया है, लेकिन बोतलों पर नई कीमत वाले लेबल अभी तक नहीं छपे थे। हालांकि, उपभोक्ता अदालत ने स्टोर की इस दलील को नहीं माना। अदालत ने स्पेंसर रिटेल को अतिरिक्त वसूली गई रकम वापस करने और अनुचित व्यापारिक व्यवहार के लिए जुर्माना भरने का निर्देश दिया। यह पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है। देश के दूसरे शहरों में भी ऐसे मामले सामने आए हैं, जो खुदरा विक्रेताओं को याद दिलाते हैं कि MRP से जुड़े नियम काफी सख्त हैं।