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    आजम खान भड़काऊ भाषण मामले में दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा 
    2019 हेट स्पीच मामले में आजम खान को कोर्ट ने दोषी करार दिया है

    आजम खान भड़काऊ भाषण मामले में दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा 

    लेखन नवीन
    Jul 15, 2023
    03:39 pm

    क्या है खबर?

    उत्तर प्रदेश के रामपुर की सांसद-विधायक कोर्ट ने शनिवार को समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान को एक भड़काऊ भाषण मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने खान को 2 साल की सजा सुनाते हुए 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

    खान पर 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

    मामला

    क्या है मामला?

    2019 लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान धमोरा गांव में आयोजित जनसभा में सपा नेता खान ने भड़काऊ भाषण दिया था। उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

    इस भाषण का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इसके बाद 8 अप्रैल, 2019 को रामपुर के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) अनिल कुमार चौहान ने शहजाद नगर पुलिस स्टेशन में खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

    कोर्ट

    कोर्ट ने आजम खान को किन धाराओं में सुनाई सजा?

    इससे पहले रामपुर की सांसद-विधायक कोर्ट ने मामले में सपा नेता खान की ओर से सभी दलीलें सुनीं थी। शनिवार को मजिस्ट्रेट शोभित बंसल ने भड़काऊ भाषण मामले में अपना फैसला सुनाया है।

    कोर्ट ने IPC की धारा 171 G, 505 (1) (B) और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे और पुलिस विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार खान को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

    सजा

    भड़काऊ भाषण मामले में पहले भी मिल चुकी है सजा

    कोर्ट ने इससे पहले भी 2019 चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण के एक अन्य मामले में आजम खान को दोषी करार दिया था। उन्हें 17 अक्टूबर, 2022 को सांसद-विधायक कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके कारण उन्हें विधायकी भी गंवानी पड़ी।

    उन्होंंने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी साल मई में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने सजा के आदेश को पलटते हुए खान को मामले में बरी कर दिया था।

    आजम खान

    कौन हैं आजम खान? 

    14 अगस्त, 1948 को जन्मे खान रामपुर सीट से 10 बार विधायक रहे हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं। वह सपा के साथ ही लोक दल, जनता दल और जनता पार्टी (सेक्युलर) में भी रहे हैं।

    खान के खिलाफ अलग-अलग जगहों पर जमीन हड़पने और भैंस, बकरियां, किताबें और बिजली चोरी करने जैसे आरोपों में अब तक 88 से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।

    वे अपने विवादित बयानों की वजह से भी चर्चा में रहते हैं।

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