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    प्रज्वल के खिलाफ चार्जशीट: 150 गवाहों के बयान और यौन उत्पीड़न की 3 घटनाओं का जिक्र
    SIT ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है

    प्रज्वल के खिलाफ चार्जशीट: 150 गवाहों के बयान और यौन उत्पीड़न की 3 घटनाओं का जिक्र

    लेखन आबिद खान
    Aug 24, 2024
    02:45 pm

    क्या है खबर?

    कर्नाटक के हासन से पूर्व सांसद और जनता दल सेक्युलर (JDS) के नेता रहे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ विशेष जांच दल (SIT) ने पहली चार्जशीट दायर की है।

    2,144 पन्नों की इस चार्जशीट में पूर्व घरेलू सहायिका के साथ बलात्कार करने और उसकी विवाहित बेटी का यौन उत्पीड़न करने के मामले में प्रज्वल पर आरोप तय किए हैं।

    चार्जशीट में घरेलू सहायिका के साथ यौन उत्पीड़न की 3 घटनाओं का जिक्र है।

    मामला

    किस मामले में दायर की गई चार्जशीट?

    प्रज्वल पर दर्जनों महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। अभी तक उसके खिलाफ 4 FIR दर्ज की गई है।

    फिलहाल जो चार्जशीट दाखिल की गई है, वो 28 अप्रैल को होलेनरसीपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज पहली FIR के संबंध में है।

    इस FIR में प्रज्वल और उसके पिता एचडी रेवन्ना पर एक घरेलू सहायिका और उसकी बेटी के साथ कई बार यौन उत्पीड़न और बलात्कार के आरोप हैं।

    घटनाएं2

    चार्जशीट में 3 घटनाओं का जिक्र

    चार्जशीट में प्रज्वल द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न की 3 घटनाओं का जिक्र है।

    चार्जशीट के अनुसार, 2020 में प्रज्वल ने पीड़िता के साथ कथित तौर पर मारपीट की, उसकी साड़ी खींची, उसे पीछे से पकड़ा और छुआ।

    2020 में ही बेंगलुरु के बसवनगुडी इलाके में एक रिश्तेदार के घर पर 1किया और मुंह खोलने पर उसके पति और बेटी को जान से मारने की धमकी दी।

    धाराएं

    किन धाराओं के तहत लगे आरोप?

    इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, प्रज्वल पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें 376, 376(2)(के) (यौन उत्पीड़न), 354, 354(2), 354(6) (यौन प्रताड़ना), 201 (साक्ष्यों को गायब करना), 506 (आपराधिक धमकी), 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) और निजता के उल्लंघन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(E) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

    एचडी रेवन्ना को धारा 354 और 354(A) के तहत आरोपी बनाया गया है।

    गवाह

    150 से अधिक गवाहों के हुए बयान

    SIT ने कहा कि उसने मामले की व्यापक जांच की है, 150 से अधिक गवाहों से पूछताछ की, पीड़ितों और गवाहों के बयान दर्ज किए और घटनास्थल की जानकारी ली है।

    SIT ने बताया कि मामले को मजबूत बनाने के लिए डिजिटल साक्ष्य सहित फोरेंसिक और वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और विशेषज्ञों के माध्यम से उनका सत्यापन भी किया गया है।

    बता दें कि SIT में सभी सदस्य महिलाएं हैं।

    मामला

    क्या है मामला? 

    अप्रैल में प्रज्वल के सैकड़ों सेक्स टेप सामने आए थे। इनमें से कई वीडियो में वे महिलाओं की मर्जी के बिना संबंध बनाते और फिल्माते हुए नजर आ रहे हैं।

    प्रज्वल के यहां काम करने वाली एक महिला ने सबसे पहले इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। इस बीच प्रज्वल जर्मनी भाग गया और मामले की जांच SIT को सौंप दी गई।

    31 मई को प्रज्वल जर्मनी लौटा और फिलहाल हिरासत में है।

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