
उत्तर प्रदेश: संभल की मस्जिद पर जारी रहेगी बुलडोजर कार्रवाई, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के संभल जिले की गौसुलवरा मस्जिद पर चल रहे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने मस्जिद समिति द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। यानी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रहेगी। बता दें कि प्रशासन का कहना है कि संभल की गौसुलवरा मस्जिद तालाब की जमीन पर बनाई गई है। इसे लेकर मस्जिद समिति ने याचिका दाखिल की थी।
मामला
तालाब की जमीन पर बनी है मस्जिद- प्रशासन
दरअसल, संभल जिले के असमोली क्षेत्र के राया बुज़ुर्ग गांव में प्रशासन ने मस्जिद को हटाने का आदेश दिया है। प्रशासन का कहना है कि ये मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी हुई है। प्रशासन ने मस्जिद के पास ही एक मैरिज हॉल और अस्पताल को भी ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद 4 दिन के भीतर मस्जिद को हटाने का आदेश दिया गया था। मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर बना हुआ है।
मस्जिद
लोगों ने खुद तोड़नी शुरू की मस्जिद
जब मैरिज हॉल पर बुलडोजर चल रहा था, तो स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से मस्जिद के लिए 4 दिन की मोहलत मांगी। अनुमति मिलने के बाद मस्जिद को लोगों ने खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। मस्जिद और मैरिज हॉल तालाब की जमीन पर बने हैं। मस्जिद 550 वर्गफीट और मैरिज हॉल 30,000 वर्गफीट में बना है। दोनों का निर्माण करीब 10 साल पहले किया गया था। प्रशासन ने मस्जिद हटाने के लिए 2 सितंबर को नोटिस जारी किया था।