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    पत्नी का मंगलसूत्र हटाने का काम पति के लिए मानसिक क्रूरता- मद्रास हाई कोर्ट

    पत्नी का मंगलसूत्र हटाने का काम पति के लिए मानसिक क्रूरता- मद्रास हाई कोर्ट
    लेखन प्रमोद कुमार
    Jul 15, 2022, 11:22 am 1 मिनट में पढ़ें
    पत्नी का मंगलसूत्र हटाने का काम पति के लिए मानसिक क्रूरता- मद्रास हाई कोर्ट
    पत्नी का मंगलसूत्र हटाने का काम पति के लिए मानसिक क्रूरता- मद्रास हाई कोर्ट

    मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि अलग रह रही पत्नी अगर थाली (मंगलसूत्र) हटाती है तो इसे पति के लिए मानसिक क्रूरता समझा जाएगा। यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने एक पति की तलाक की अर्जी को मंजूर कर लिया। जस्टिस वीएम वेलुमणि और जस्टिस एस सौंथर की बेंच ने इरोड के मेडिकल कॉलेज में बतौर प्रोफेसर काम कर रहे सी शिवकुमार की अपील को मंजूर करते हुए यह टिप्पणी की है।

    क्या है मामला?

    शिवकुमार ने हाई कोर्ट से स्थानीय परिवार अदालत के 2016 के आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें तलाक देने से इनकार कर दिया गया था। जांच के दौरान महिला ने स्वीकार किया कि अलग होने के समय उसने थाली की चेन को हटा दिया था। हालांकि, उसने साफ किया कि उसने केवल चेन हटाई थी और मंगलसूत्र रख लिया था। महिला के वकील ने बचाव में कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम में थाली पहनना आवश्यक नहीं है।

    कोर्ट ने क्या टिप्पणी की?

    महिला के वकील के तर्क पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह सामान्य ज्ञान की बात है कि मंगलसूत्र बांधना वैवाहिक सेरेमनी की एक अहम रिवाज है। कोर्ट ने डिवीजन बेंच के ऑर्डर को पढ़ते हुए कहा कि महिला ने माना था कि उसने मंगलसूत्र को हटाकर बैंक लॉकर में रखा था। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि कोई भी विवाहित हिंदू महिला अपने पति के जीवित रहते हुए मंगलसूत्र कभी नहीं हटाती।

    शादीशुदा जीवन की निरंतरता दिखाता है मंगलसूत्र- कोर्ट

    हाई कोर्ट ने कहा कि मंगलसूत्र एक पवित्र चीज है, जो शादीशुदा जीवन की निरंतरता को दिखाता है और यह केवल पति की मौत के बाद ही निकाला जा सकता है। इसलिए याचिकाकर्चा की पत्नी द्वारा मंगलसूत्र निकालने को मानसिक क्रूरता का एक कार्य कहा जा सकता है। इस कार्य ने प्रतिवादी को पीड़ा और उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। बेंच ने कहा कि मंगलसूत्र की चेन हटाने को भी अनुचित कार्य माना जाता है।

    जीवनसाथी के चरित्र पर शक करना क्रूरता- कोर्ट

    सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि महिला ने अपने पति पर महिला सहकर्मियों, छात्रों और पुलिस की मौजूदगी में विवाहेत्तर संबंध रखने के आरोप लगाए थे। बेंच ने कहा कि उसे यह बात कहने में जरा भी झिझक नहीं है कि पत्नी ने पति पर शक जताकर और दूसरे लोगों की मौजूदगी में विवाहेत्तर संबंध का आरोप लगाकर पति को मानसिक प्रताड़ना दी है। ऐसा कर पति की छवि खराब की गई।

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