आसाराम बापू को राजस्थान हाई कोर्ट ने 6 महीने की अंतरिम जमानत दी, पुलिस सुरक्षा हटेगी
क्या है खबर?
नाबालिग बच्ची से रेप के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को चिकित्सा आधार पर 6 महीने की अंतरिम जमानत मिल गई है। राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और न्यायमूर्ति संगीता शर्मा की खंडपीठ ने आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए जमानत अवधि के दौरान 3 पुलिसकर्मियों को रखने की शर्त भी हटा दी है। आसाराम बीमारी की वजह से अभी निजी आयुर्वेद अस्पताल में भर्ती है।
जमानत
2025 में पहली बार बाहर आया था आसाराम
राजस्थान की जोधपुर में 2013 में आसाराम पर नाबालिग बच्ची से रेप का आरोप लगा था, जिसके बाद 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। कई याचिका खारिज होने के बाद आसाराम ने 2025 में चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के एक रेप मामले में आसाराम को 7 जनवरी, 2025 को दे दी। इसी आधार पर राजस्थान हाई कोर्ट ने भी 2025 में जोधुपर रेप मामले में जमानत दे दी।
केस
क्या है जोधपुर और गुजरात का मामला?
जोधपुर के आश्रम में नाबालिग बच्ची से रेप की शिकायत के बाद पुलिस ने 2013 में आसाराम को इंदौर के आश्रम से गिरफ्तार किया था। 5 साल सुनवाई के बाद 25 अप्रैल, 2018 को जोधपुर की POCSO कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद 2013 में गुजरात के सूरत में महिला अनुयायी से रेप के मामले में 2023 में गुजरात की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आसाराम पर अनुयायियों से मिलने पर रोक है।